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शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, कल बंद रहेंगी शराब की दुकानें

प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है. आबकारी विभाग ने नारकोटिक्स विभाग के द्वारा नशीली दवाओं के विरुद्ध मनाए जा रहे अतंर्राष्ट्रीय दिवस का समर्थन करते हुए कल शराब व भांग की दुकान बंद रखने का फैसला किया है.

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कल बंद रहेगी शराब की दुकानें
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Published : Jun 25, 2022, 10:27 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रविवार को शराब के शौकीनों को झटका लग सकता है. कल प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है. आबकारी विभाग ने नारकोटिक्स विभाग के द्वारा नशीली दवाओं के विरुद्ध मनाए जा रहे अतंर्राष्ट्रीय दिवस का समर्थन करते हुए यह फैसला किया है. अपर मुख्य सचिव आबकारी ने बताया है कि कल शराब व भांग की दुकान बंद रहेंगी.

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि रविवार 26 मई को नारकोटिक्स विभाग नशीली दवाओं के दुरुपयोग व इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आबकारी विभाग समर्थन दे रहा है. इसके चलते राज्य की सभी शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी. उन्होंने बताया इसके अलावा सभी भांग की दुकान पूरे दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें-यूपी में 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

अपर आबकारी आयुक्त हरिश्चन्द्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि कल शराब की दुकान 10 बजे से 5 बजे तक बंद रखी जाए. उसके बाद ही दुकानें खोली जा सकती हैं. वहीं भांग की दुकानें पूरे दिन के लिए बंद रखा जाए. आदेश में कहा गया है कि शासन के इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाए.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रविवार को शराब के शौकीनों को झटका लग सकता है. कल प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है. आबकारी विभाग ने नारकोटिक्स विभाग के द्वारा नशीली दवाओं के विरुद्ध मनाए जा रहे अतंर्राष्ट्रीय दिवस का समर्थन करते हुए यह फैसला किया है. अपर मुख्य सचिव आबकारी ने बताया है कि कल शराब व भांग की दुकान बंद रहेंगी.

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि रविवार 26 मई को नारकोटिक्स विभाग नशीली दवाओं के दुरुपयोग व इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आबकारी विभाग समर्थन दे रहा है. इसके चलते राज्य की सभी शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी. उन्होंने बताया इसके अलावा सभी भांग की दुकान पूरे दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है.

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अपर आबकारी आयुक्त हरिश्चन्द्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि कल शराब की दुकान 10 बजे से 5 बजे तक बंद रखी जाए. उसके बाद ही दुकानें खोली जा सकती हैं. वहीं भांग की दुकानें पूरे दिन के लिए बंद रखा जाए. आदेश में कहा गया है कि शासन के इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाए.

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