लखनऊ : एक तरफा प्यार में असफल रहने पर चाकू मारकर लड़की की हत्या करने वाले सिरफिरे आशिक श्याम सुंदर कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश फूलचंद कुशवाहा ने आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment) सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही अभियुक्त पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन की ओर से बहस करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरज सिंह का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट मृतका खुशबू की मां उषा रस्तोगी ने 26 मार्च 2014 को थाना अलीगंज में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री पर आरोपी श्याम सुंदर कश्यप बुरी नजर रखता था. यह भी कहा गया कि 26 मार्च 2014 को शाम करीब सात बजे उसकी लड़की घर में खाना बना रही थी तभी आरोपी श्याम सुंदर चाकू लेकर घर के अंदर घुसा तथा उसने लड़की पर चाकू से कई वार किए जिससे वह बुरी तरह से घायल होकर घर के बाहर भागी. बहस के दौरान यह भी कहा गया है कि जब लोगों ने आरोपी को पकड़ने के लिए ललकारा तो उसने धमकी दी कि अगर कोई सामने आया तो जिंदा नहीं बचेगा, यह कहता हुआ वह भाग गया. लोगों की मदद से घायल खुशबू को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अदालत ने आरोपी को कारावास की सजा के साथ-साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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