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अवैध घुसपैठ और तस्करी का मामला- अभियुक्तों के आवाज का नमूना लेने की कोर्ट ने दी अनुमति

एनआईए/एटीएस के विशेष प्रभारी जज मोहम्मद गजाली ने मानव तस्करी के मामले में निरुद्ध अभियुक्तों की आवाज का नमूना लेने की अनुमति एटीएस को दी है. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक और एटीएस के निरीक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ला की अर्जी पर दिया है.

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अभियुक्तों के आवाज का नमूना लेने की कोर्ट ने दी अनुमति
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Published : Feb 22, 2022, 11:04 PM IST

लखनऊ: एनआईए/एटीएस के विशेष प्रभारी जज मोहम्मद गजाली ने मानव तस्करी के मामले में निरुद्ध अभियुक्त मिथुन मंडल, विक्रम सिंह, समीर मंडल, रतन मंडल, खोखन सरदार, महफूजुर रहमान और मोहम्मद जमील अहमद की आवाज का नमूना लेने की अनुमति एटीएस को दी है. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक और एटीएस के निरीक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ला की अर्जी पर दिया है.


विवेचक की इस अर्जी पर विशेष वकील एमके सिंह ने बहस की. उनका कहना था कि विवेचना के दौरान अभियुक्तों के मोबाइल से उनकी ऑडियो वॉयस प्राप्त हुई है, जिसका मिलान उनकी आवाज से कराना है. लिहाजा इनकी आवाज का नमूना लेने की अनुमति दी जाए. विशेष जज ने अर्जी मंजूर करते हुए अभियुक्तों को निर्देश दिया है कि वे इस संबध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर में अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे.

इसे भई पढ़ेंः लखनऊ कोर्ट में बम धमाका,बम निरोधक दस्ता मौके पर

कोर्ट ने इसके साथ ही विवेचक को भी हिदायत दी है कि वह इस प्रक्रिया में किसी भी अभियुक्त को किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा. यदि किसी अभियुक्त द्वारा नमूना देने से इंकार किया जाता है, तो विवेचक अदालत को व्यक्तिगत रुप से अवगत कराएंगे. ताकि अदालत अपनी निगरानी में आवाज का नमूना दिला सके.

उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर 2021 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक भारत भूषण तिवारी ने थाना एटीएस में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 370 और 34 तथा विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत दर्ज कराई थी. साथ ही पासपोर्ट अधिनिमय की धारा 12(1) और 12(2) में भी दर्ज हुई थी. इसके बाद मुल्जिमों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इनके पास से कुटरचित पासपोर्ट, आधार कार्ड और विदेशी मुद्रा आदि बरामद हुआ था.

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लखनऊ: एनआईए/एटीएस के विशेष प्रभारी जज मोहम्मद गजाली ने मानव तस्करी के मामले में निरुद्ध अभियुक्त मिथुन मंडल, विक्रम सिंह, समीर मंडल, रतन मंडल, खोखन सरदार, महफूजुर रहमान और मोहम्मद जमील अहमद की आवाज का नमूना लेने की अनुमति एटीएस को दी है. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक और एटीएस के निरीक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ला की अर्जी पर दिया है.


विवेचक की इस अर्जी पर विशेष वकील एमके सिंह ने बहस की. उनका कहना था कि विवेचना के दौरान अभियुक्तों के मोबाइल से उनकी ऑडियो वॉयस प्राप्त हुई है, जिसका मिलान उनकी आवाज से कराना है. लिहाजा इनकी आवाज का नमूना लेने की अनुमति दी जाए. विशेष जज ने अर्जी मंजूर करते हुए अभियुक्तों को निर्देश दिया है कि वे इस संबध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर में अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे.

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कोर्ट ने इसके साथ ही विवेचक को भी हिदायत दी है कि वह इस प्रक्रिया में किसी भी अभियुक्त को किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा. यदि किसी अभियुक्त द्वारा नमूना देने से इंकार किया जाता है, तो विवेचक अदालत को व्यक्तिगत रुप से अवगत कराएंगे. ताकि अदालत अपनी निगरानी में आवाज का नमूना दिला सके.

उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर 2021 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक भारत भूषण तिवारी ने थाना एटीएस में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 370 और 34 तथा विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत दर्ज कराई थी. साथ ही पासपोर्ट अधिनिमय की धारा 12(1) और 12(2) में भी दर्ज हुई थी. इसके बाद मुल्जिमों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इनके पास से कुटरचित पासपोर्ट, आधार कार्ड और विदेशी मुद्रा आदि बरामद हुआ था.

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