लखनऊ : उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने राज्यकर्मियों को अच्छी चिकित्सा के लिए राज्य के बाहर किसी अन्य अस्पताल के लिए रेफर न करने के मामले को गम्भीरता से लिया है. आयोग ने एसजीपीजीआई को नोटिस जारी किया है. आयोग ने निदेशक से पूछा है कि वह 7 सितम्बर तक बतायें कि किन नियमों के अंतर्गत एसजीपीजीआई के डॉक्टरों द्वारा राज्य कर्मियों को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर सन्दर्भित नहीं किया जा रहा है.
आयोग के संज्ञान में आया है कि राज्यकर्मियों का संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ में इलाज किया जाता है. यदि कोई राज्यकर्मी इस संस्थान के द्वारा किये जा रहे इलाज से सन्तुष्ट नहीं है और वह प्रदेश से बाहर दिल्ली अथवा मुम्बई में किसी अस्पताल में इलाज कराना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में एसजीपीजीआई के डॉक्टरों द्वारा उस राज्यकर्मियों को प्रदेश से बाहर अच्छे इलाज के लिए संन्दर्भित नहीं किया जाता है.
आयोग ने कहा है कि किसी भी राज्यकर्मी का यह मूल-मानव अधिकार है कि वह अच्छे से अच्छा इलाज कराये ताकि उसका जीवन सुरक्षित एवं स्वस्थ रहे.
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