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अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई 20 जुलाई को, जानिए क्या है पूरा मामला

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे.

high court
अजय मिश्रा उर्फ टेनी
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Published : Jul 11, 2022, 7:47 PM IST

लखनऊ. केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि नियत की गई है. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा अजय मिश्रा को बरी किए जाने को राज्य सरकार ने इस अपील के माध्यम से चुनौती दी हुई है.


न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. सोमवार को मामला सुनवाई के लिए पेश होने पर अजय मिश्रा के अधिवक्ता ने अगली तिथि देने का अनुरोध किया. इसके पूर्व मामले के वादी पक्ष द्वारा दाखिल एक प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवम्बर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील के त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया. बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अब तक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है.


क्या है मामला
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

लखनऊ. केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि नियत की गई है. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा अजय मिश्रा को बरी किए जाने को राज्य सरकार ने इस अपील के माध्यम से चुनौती दी हुई है.


न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. सोमवार को मामला सुनवाई के लिए पेश होने पर अजय मिश्रा के अधिवक्ता ने अगली तिथि देने का अनुरोध किया. इसके पूर्व मामले के वादी पक्ष द्वारा दाखिल एक प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवम्बर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील के त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया. बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अब तक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है.


क्या है मामला
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

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