लखनऊ: शस्त्र लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र और सपा विधायक अब्बास अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण (
Judge Harivansh Narayan) की अदालत में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर निचली अदालत की पत्रावली प्राप्त न होने पर विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तिथि नियत की है.
अब्बास अंसारी के निचली अदालत में हाजिर न होने पर विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए इंस्पेक्टर महानगर को निर्देश दिया था कि वह अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करके आगामी 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करें. विशेष अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के उपरांत अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण न करके सत्र अदालत विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है.
इसे भी पढ़ेंः कोर्ट ने बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा
इंस्पेक्टर महानगर ने निचली अदालत में रिपोर्ट देकर बताया था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामीला कराने के लिए आरोपी को सभी संभावित स्थानों पर तलाशा गया. लेकिन आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला लिहाजा नोटिस को चस्पा कर दिया गया है. पत्रावली के अनुसार महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था, बाद में अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था. कहा गया कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए. रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया और उस पर कई हथियार लिए थे.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप