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तीन तलाक देकर जेठ के साथ हलाला का बनाया दबाव, FIR दर्ज

राजधानी में 25 साल की मुस्लिम महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक दे दिया. इसके साथ ही दोबारा निकाह करने के लिये जेठ के साथ हलाला करने की शर्त रख दी. वहीं महिला ने सआदतगंज थाने में तहरीर दी है.

फाइल फोटो
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Published : Jun 27, 2022, 5:41 PM IST

लखनऊ : राजधानी में 25 साल की मुस्लिम महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक दे दिया. पीड़िता जब पति व सास-ससुर के सामने गिड़गिड़ाई तो उसे जेठ के साथ हलाला करने के बाद निकाह करने की शर्त रखी. पीड़िता की शिकायत पर सआदतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता वरीशा शकील के मुताबिक, उसकी शादी 16 जून 2019 को सआदतगंज के महबूबगंज निवासी सुफियान अली उर्फ बाबर से हुई थी. वरीशा के मुताबिक, शादी में उसके घर वालों ने मुंह मांगी रकम व दहेज दिया था, लेकिन वह जब विदा होकर ससुराल पहुंची तो उस पर दहेज में पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाया गया. आरोप है कि मांगी हुई रकम न लाने पर उसकी पिटाई की जाती थी. उसे बासी खाना खिलाया जाता था. जिसे खाने से इनकार पर और पिटाई की जाती थी.

पीड़िता ने बताया कि 22 अप्रैल 2022 को सास-ससुर के दबाव में पति सूफियान ने उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया. पीड़िता के घर पर सिर्फ मां रहती है. जिस कारण वह अपने सास ससुर के सामने गिड़गिड़ाई. जिस पर ससुराल के लोगों ने उसे जेठ से हलाला करने की शर्त रख दी. यह बात सुनकर पीड़िता परेशान हो गई और सआदतगंज थाने में तहरीर दी है.

ये भी पढ़ें : लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बदलाव: प्राची सिंह को मिली डीसीपी ईस्ट की कमान, कासिम बनें DCP नार्थ

इंस्पेक्टर सआदतगंज सिद्धार्थ मिश्रा के मुताबिक, पीड़िता की तहरीर पर सुफियान, उसके पिता महबूब, भाई गुफरान समेत 5 लोगों के खिलाफ (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 2019) समेत 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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लखनऊ : राजधानी में 25 साल की मुस्लिम महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक दे दिया. पीड़िता जब पति व सास-ससुर के सामने गिड़गिड़ाई तो उसे जेठ के साथ हलाला करने के बाद निकाह करने की शर्त रखी. पीड़िता की शिकायत पर सआदतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता वरीशा शकील के मुताबिक, उसकी शादी 16 जून 2019 को सआदतगंज के महबूबगंज निवासी सुफियान अली उर्फ बाबर से हुई थी. वरीशा के मुताबिक, शादी में उसके घर वालों ने मुंह मांगी रकम व दहेज दिया था, लेकिन वह जब विदा होकर ससुराल पहुंची तो उस पर दहेज में पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाया गया. आरोप है कि मांगी हुई रकम न लाने पर उसकी पिटाई की जाती थी. उसे बासी खाना खिलाया जाता था. जिसे खाने से इनकार पर और पिटाई की जाती थी.

पीड़िता ने बताया कि 22 अप्रैल 2022 को सास-ससुर के दबाव में पति सूफियान ने उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया. पीड़िता के घर पर सिर्फ मां रहती है. जिस कारण वह अपने सास ससुर के सामने गिड़गिड़ाई. जिस पर ससुराल के लोगों ने उसे जेठ से हलाला करने की शर्त रख दी. यह बात सुनकर पीड़िता परेशान हो गई और सआदतगंज थाने में तहरीर दी है.

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इंस्पेक्टर सआदतगंज सिद्धार्थ मिश्रा के मुताबिक, पीड़िता की तहरीर पर सुफियान, उसके पिता महबूब, भाई गुफरान समेत 5 लोगों के खिलाफ (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 2019) समेत 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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