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वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न होने पर देना होगा 5 हजार रुपये जुर्माना

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Published : Apr 27, 2022, 10:39 PM IST

अगर आपके वाहन में अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (High Security Registration Number Plate) नहीं लगी है, तो आपको 5 हजार रुपये जर्माना देना पड़ सकता है. सरकार ने 31 मार्च 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है.

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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट

लखनऊ: अगर आपने अभी तक अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, तो इसमें बिल्कुल भी देरी न करें. ये देरी आपको काफी महंगी पड़ सकती है. वाहन में चेकिंग के दौरान एचएसआरपी (High Security Registration Plate) न मिलने पर आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ईटीवी भारत
परिवहन आयुक्त दफ्तर उत्तर प्रदेश

सरकार ने 31 मार्च 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य की है. आपके वाहन के नंबर के आखिरी में दो या तीन नंबर है, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख 15 मई है. इससे पहले एचएसआरपी लगवा लें, नहीं तो 5 हजार रुपये बतौर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें.

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वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जरूरी
इसी साल तीन जनवरी को दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के लिए विशेष सचिव अरविंद पांडेय ने आदेश जारी किए थे. 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (High Security Registration Number Plate) लगाना अनिवार्य कर दिया था.
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लखनऊ में संभागीय परिवहन अधिकारी दफ्तर

इसके लिए आवेदक www.siam.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिन वाहनों के अंतिम नंबर में 0 और 1 है. उनके लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था. अगर अब इन वाहनों की चेकिंग के दौरान जांच की जाती है और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं मिलती है, तो 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 15 मई तक 2 और 3 आखिरी नंबर जिन वाहनों का है, उन्हें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का समय दिया गया है.

नंबरों के अनुसार यह है आखिरी तारीख

  • अंत में 0 और 1 होने पर 15 फरवरी 2022 तक
  • अंत में दो और तीन होने पर 15 मई 2022 तक
  • अंत में चार और पांच होने पर 15 अगस्त 2022 तक
  • अंत में छह और सात होने पर 15 नवंबर 2022 तक
  • अंत में आठ और नौ होने पर 15 फरवरी 2023 तक

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लखनऊ: अगर आपने अभी तक अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, तो इसमें बिल्कुल भी देरी न करें. ये देरी आपको काफी महंगी पड़ सकती है. वाहन में चेकिंग के दौरान एचएसआरपी (High Security Registration Plate) न मिलने पर आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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सरकार ने 31 मार्च 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य की है. आपके वाहन के नंबर के आखिरी में दो या तीन नंबर है, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख 15 मई है. इससे पहले एचएसआरपी लगवा लें, नहीं तो 5 हजार रुपये बतौर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें.

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वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जरूरी
इसी साल तीन जनवरी को दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के लिए विशेष सचिव अरविंद पांडेय ने आदेश जारी किए थे. 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (High Security Registration Number Plate) लगाना अनिवार्य कर दिया था.
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इसके लिए आवेदक www.siam.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिन वाहनों के अंतिम नंबर में 0 और 1 है. उनके लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था. अगर अब इन वाहनों की चेकिंग के दौरान जांच की जाती है और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं मिलती है, तो 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 15 मई तक 2 और 3 आखिरी नंबर जिन वाहनों का है, उन्हें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का समय दिया गया है.

नंबरों के अनुसार यह है आखिरी तारीख

  • अंत में 0 और 1 होने पर 15 फरवरी 2022 तक
  • अंत में दो और तीन होने पर 15 मई 2022 तक
  • अंत में चार और पांच होने पर 15 अगस्त 2022 तक
  • अंत में छह और सात होने पर 15 नवंबर 2022 तक
  • अंत में आठ और नौ होने पर 15 फरवरी 2023 तक

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