लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के तहत दोहरी पारिवारिक पेंशन को (Dual Family Pension Scheme Increase) बढ़ाया है. नई पारिवारिक पेंशन (New Family Pension Scheme) के तहत दोहरी पारिवारिक पेंशन में 7.5 गुना तक की वृद्धि की गई है. इससे लाभार्थी पेंशन धारकों को बड़ा लाभ होगा.
यूपी वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने शासन का आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे लागू किए जाने के निर्देश भी दिए हैं. सरकारी सेवारत माता-पिता में दोनों की मौत पर संतान को दो पारिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान है. पेंशन की जारी नई व्यवस्था के अनुसार इसका लाभ संतान की उम्र 25 साल होने, शादी होने पर मिलने की व्यवस्था है.
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अब तक दोनों पारिवारिक पेंशन का कुल भुगतान 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो सकता था. इसे अब बढ़ाकर 7.5 गुना कर दिया गया है. ऐसे में अब 1 लाख 12 हजार 500 रुपये प्रति माह तक पारिवारिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई है. सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की सिफारिश लागू होने के बाद पेंशन की दरों को भी संशोधित कर दिया गया है. इससे पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिल सकेगा.
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