लखनऊ: हरियाणा की शराब बिहार में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी. इस शराब के साथ जब्त की गई ट्रक के रिलीज के लिए दी गई अर्जी पर लखनऊ के जिलाधिकारी के रिपोर्ट न देने पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी. न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण मोहन पांडेय ने जिलाधिकारी से इस मामले को लेकर 11 जनवरी को स्पष्टीकरण मांगा है.
अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय करते हुए, लखनऊ जिलाधिकारी से कहा है कि वह नियत तिथि पर मामले में रिपोर्ट और अपना स्पष्टीकरण दें. वरना उनके विरुद्ध कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए मामला हाइकोर्ट को संदर्भित किया जाएगा. अदालत ने कहा कि आबकारी के मामले में ट्रक मालिक इरफान हाजी असगर का ट्रक पकड़ा गया था.
इसे रिलीज कराने के लिए अर्जी दी गई है. इस पर कोर्ट ने डीएम से रिपोर्ट तलब की थी कि वो बताएं कि ट्रक को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है या नहीं. लेकिन पिछली 15 तारीखों से डीएम की रिपोर्ट नहीं आ रही. इस कारण अर्जी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और न्यायिक कार्य में बाधा हो रही है.
अदालती पत्रावली के अनुसार 8 जुलाई 2019 को एसटीएफ के दरोगा शिवनेत्र सिंह ने मड़ियांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एसटीएफ की टीम ने हरियाणा से तस्करी कर बेचने के लिए बिहार ले जाई जा रही दो सौ पचास पेटी अवैध शराब को पकड़ा था. पुलिस ने शराब के साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया था और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था.
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