ETV Bharat / city

जल निगम भर्ती घोटाला : दो अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, आजम खान भी हैं मामले में अभियुक्त - कैबिनेट मंत्री आजम खान

जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडेय ने दो अभियुक्तों सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है.

जल निगम भर्ती घोटाला
जल निगम भर्ती घोटाला
author img

By

Published : Aug 2, 2022, 10:41 PM IST

लखनऊ : जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडेय ने दो अभियुक्तों सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान भी अभियुक्त हैं. कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने और डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है.

मंगलवार को मामले की सुनवाई के समय अभियुक्त आजम खान, रोमन फर्नांडिस, कुलदीप सिंह नेगी, आफताब खान और आलोक उप्रेती की ओर से उनकी हाजिरी माफ करने की मांग वाली अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. वहीं मामले के आरोपी गिरीश चन्द्र, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी और हेमंत कांडपाल कोर्ट में हाजिर थे, जबकि सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी न तो कोर्ट में हाजिर थे और न ही उनकी ओर से कोई अर्जी ही दी गई थी, लिहाजा कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया है.


पत्रावली के अनुसार, मामले के अभियुक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सपा सरकार में रहते हुए जल निगम में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 लिपिक 32 आशुलिपिकों की भर्ती नियम विरुद्ध करके घोटाला किया था. जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने 13 जुलाई 2017 को विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मामले की जांच कराई थी.

इसे भी पढ़ें : बेसिक विद्यालय में बिना किताबों के पढ़ रहे बच्चे, देखिए क्या है राजधानी में सरकारी शिक्षा का हाल

इसके बाद एसआईटी जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 25 अप्रैल 2018 को एसआईटी के निरीक्षक अटल बिहारी ने आजम खान तत्कालीन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ, सैयद आफाक अहमद तत्कालीन ओएसडी, श्री प्रकाश सिंह तत्कालीन सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन, प्रेम प्रकाश आशुदानी तत्कालीन प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, अनिल कुमार खरे तत्कालीन मुख्य अभियंता एवं भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ : जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडेय ने दो अभियुक्तों सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान भी अभियुक्त हैं. कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने और डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है.

मंगलवार को मामले की सुनवाई के समय अभियुक्त आजम खान, रोमन फर्नांडिस, कुलदीप सिंह नेगी, आफताब खान और आलोक उप्रेती की ओर से उनकी हाजिरी माफ करने की मांग वाली अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. वहीं मामले के आरोपी गिरीश चन्द्र, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी और हेमंत कांडपाल कोर्ट में हाजिर थे, जबकि सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी न तो कोर्ट में हाजिर थे और न ही उनकी ओर से कोई अर्जी ही दी गई थी, लिहाजा कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया है.


पत्रावली के अनुसार, मामले के अभियुक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सपा सरकार में रहते हुए जल निगम में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 लिपिक 32 आशुलिपिकों की भर्ती नियम विरुद्ध करके घोटाला किया था. जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने 13 जुलाई 2017 को विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मामले की जांच कराई थी.

इसे भी पढ़ें : बेसिक विद्यालय में बिना किताबों के पढ़ रहे बच्चे, देखिए क्या है राजधानी में सरकारी शिक्षा का हाल

इसके बाद एसआईटी जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 25 अप्रैल 2018 को एसआईटी के निरीक्षक अटल बिहारी ने आजम खान तत्कालीन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ, सैयद आफाक अहमद तत्कालीन ओएसडी, श्री प्रकाश सिंह तत्कालीन सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन, प्रेम प्रकाश आशुदानी तत्कालीन प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, अनिल कुमार खरे तत्कालीन मुख्य अभियंता एवं भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.