लखनऊ: कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने छह पुलिसवालों के खिलाफ हत्या समेत नौ धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. यह आरोप पत्र विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई यशा शर्मा की कोर्ट में दाखिल किया गया. हालांकि कोर्ट ने अभी आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया.
सीबीआई ने दाखिल आरोप पत्र में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जगत नारायन सिंह, तीन उप-निरीक्षक अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, हेड-कांस्टेबिल कमलेश सिंह यादव और कांस्टेबिल प्रशांत कुमार को अभियुक्त बनाया गया है. वारदात 27 सितम्बर 2021 को हुई थी, जबकि मामले की एफआईआर मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने गोरखपुर के रामगढ ताल थाने में 29 सितम्बर को दर्ज कराई थी.
आरोप है कि मनीष गुप्ता रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में एक होटल में ठहरे हुए थे. 27/28 सितम्बर की रात को अभियुक्त उनके कमरे में गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. जब मनीष गुप्ता ने उनका विरोध कर दिया, तो अभियुक्त पुलिस वालों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आई थीं.
सीबीआई ने कहा कि मौके पर ही मनीष गुप्ता की पिटाई से मौत हो गई. शुरूआत में मामले की विवेचना कानपुर एसआईटी कर रही थी, हालांकि मामले के काफी तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने बाद में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी.
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