लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने विधायक राकेश सिंह (MLA Rakesh Singh) के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी खारिज को कर दिया. रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा से विधायक रहे राकेश सिंह के खिलाफ यह अर्जी मनीष कुमार सिंह ने दाखिल की थी. इस अर्जी में विधायक पर अपने प्रत्येक चुनाव में अलग-अलग नाम, पता और आयु से संबधित दस्तावेज दाखिल करने का आरोप लगाया गया था.
विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पैन कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है. ऐसे में पासपोर्ट और आधार कार्ड से भिन्न जन्म तिथि पैन कार्ड पर अंकित होना संज्ञेय अपराध नहीं है. वहीं इसी कोर्ट ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह (MLC Dinesh Pratap Singh) के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी को भी खारिज कर दिया. इस अर्जी में दिनेश प्रताप सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए गलत पता बताकर पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया गया था.
ये भी पढ़ें- सीएम आवास की दीवार फांदने के दौरान गिरने से फरियादी की मौत
वादी मनीष कुमार सिंह ने अर्जी दाखिल कर अदालत से इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने का आदेश देने की मांग की थी. वादी ने विभिन्न दस्तावेजों को पेश करते हुए, उन्हें साक्ष्य मानने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि अर्जीकर्ता ने यह नहीं बताया कि किस आधार कार्ड पर लखनऊ का पता फर्जी है. सिर्फ इस आधार पर कि पासपोर्ट में रायबरेली और आधार कार्ड में लखनऊ का पता है, संज्ञेय अपराध नहीं है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप