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हाथरस कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब की SIT की जांच रिपोर्ट - हाथरस कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद होईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने हाथरस कांड मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट तलब की. इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.

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Allahabad High Court Lucknow Bench
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Published : Mar 25, 2022, 9:10 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद होईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने शुक्रवार को हाथरस कांड मामले में विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट अगली सुनवाई में तलब की. न्यायालय ने सीबीआई से पूछा कि क्या इस मामले में कुछ पहलुओं पर अब भी विवेचना जारी है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने हाथरस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर 'गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार' शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर दिया. सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश और हाथरस कांड की रिपोर्ट पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार 104 गवाहों में से 28 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मामले के सम्बंध में शुरुआत में जिस एसआईटी का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश की जाए. इसके साथ ही न्यायालय ने सीबीआई के वकील से पूछा कि क्या इस मामले के कुछ अन्य पहलुओं पर अब भी जांच हो रही है. यदि हो रही है तो अभी उसे पूरा होने में कितना वक्त लगेगा.

ये भी पढ़ें- सहारनपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे व धारदार हथियार

इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से भी पूछा कि सीआरपीएफ पीड़ित के परिवार की सुरक्षा के लिए क्या तरीके अपना रही है. न्यायालय इस मामले में पहले भी एक आदेश जारी कर चुका है. न्यायालय इस समय पीड़ित के परिवार को मुआवजे और पुनर्वास के बिंदु पर भी सुनवाई कर रहा है.

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लखनऊ: इलाहाबाद होईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने शुक्रवार को हाथरस कांड मामले में विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट अगली सुनवाई में तलब की. न्यायालय ने सीबीआई से पूछा कि क्या इस मामले में कुछ पहलुओं पर अब भी विवेचना जारी है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने हाथरस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर 'गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार' शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर दिया. सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश और हाथरस कांड की रिपोर्ट पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार 104 गवाहों में से 28 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मामले के सम्बंध में शुरुआत में जिस एसआईटी का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश की जाए. इसके साथ ही न्यायालय ने सीबीआई के वकील से पूछा कि क्या इस मामले के कुछ अन्य पहलुओं पर अब भी जांच हो रही है. यदि हो रही है तो अभी उसे पूरा होने में कितना वक्त लगेगा.

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इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से भी पूछा कि सीआरपीएफ पीड़ित के परिवार की सुरक्षा के लिए क्या तरीके अपना रही है. न्यायालय इस मामले में पहले भी एक आदेश जारी कर चुका है. न्यायालय इस समय पीड़ित के परिवार को मुआवजे और पुनर्वास के बिंदु पर भी सुनवाई कर रहा है.

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