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पीड़िता को 13 साल बाद मिला न्याय, अदालत ने सुनाई अभियुक्त को 10 साल की सजा

बरेली रेप केस में अदालत ने आरोपियों को 10 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. आखिरकार 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला है.

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बरेली रेप केस
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Published : Aug 23, 2022, 11:52 AM IST

बरेली: जिले में दुष्कर्म के मामले में सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट से सजा का एलान होते ही आरोपी जोर-जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा. वहीं, पीड़िता के परिजन कोर्ट से इंसाफ मिलने पर खुश थे. बता दें कि रेप का मामला थाना प्रेम नगर में 2009 में दर्ज हुआ था.

बरेली में दिनांक 10 जनवरी 2009 को थाना प्रेमनगर पर वादी ने अपनी बहन के कहीं चले जाने के सबंध में थाना प्रेम नगर में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. 27 जनवरी 2009 को मुकदमा संख्या 180/2009 धारा 363/366 पंजीकृत किया गया. विवेचना से अभियुक्तों आरिफ कटरा थाना तिलहर शाहजहांपुर, रईस अहमद मौजमपुर थाना तिलहर शाहजहांपुर, संतोष कुमार लक्ष्मीपुर थाना इज्जतनगर बरेली, गुड्डो नई बस्ती माधौबाड़ी थाना बारादरी बरेली और पूजा नई बस्ती माधौबाड़ी थाना बारादरी बरेली का नाम प्रकाश में आया. मुकदमे में धारा 376 की बढ़ोत्तरी की गई.

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अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र 12 जून 2009 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था. पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर अभियोग से सबंधित समस्त साक्ष्यों को अपर सत्र न्यायधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट बरेली के समक्ष प्रस्तुत किया था. न्यायालय ने अभियुक्त आरिफ, रईस अहमद, गुड्डो और पूजा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और संतोष कुमार को 10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत के सजा सुनाने के बाद आरोपी जोर-जोर से रोने लगा. पीड़िता और उसके परिजन कोर्ट से इंसाफ मिलने पर खुश हैं. 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़िता को इंसाफ मिल गया.

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बरेली: जिले में दुष्कर्म के मामले में सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट से सजा का एलान होते ही आरोपी जोर-जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा. वहीं, पीड़िता के परिजन कोर्ट से इंसाफ मिलने पर खुश थे. बता दें कि रेप का मामला थाना प्रेम नगर में 2009 में दर्ज हुआ था.

बरेली में दिनांक 10 जनवरी 2009 को थाना प्रेमनगर पर वादी ने अपनी बहन के कहीं चले जाने के सबंध में थाना प्रेम नगर में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. 27 जनवरी 2009 को मुकदमा संख्या 180/2009 धारा 363/366 पंजीकृत किया गया. विवेचना से अभियुक्तों आरिफ कटरा थाना तिलहर शाहजहांपुर, रईस अहमद मौजमपुर थाना तिलहर शाहजहांपुर, संतोष कुमार लक्ष्मीपुर थाना इज्जतनगर बरेली, गुड्डो नई बस्ती माधौबाड़ी थाना बारादरी बरेली और पूजा नई बस्ती माधौबाड़ी थाना बारादरी बरेली का नाम प्रकाश में आया. मुकदमे में धारा 376 की बढ़ोत्तरी की गई.

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अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र 12 जून 2009 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था. पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर अभियोग से सबंधित समस्त साक्ष्यों को अपर सत्र न्यायधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट बरेली के समक्ष प्रस्तुत किया था. न्यायालय ने अभियुक्त आरिफ, रईस अहमद, गुड्डो और पूजा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और संतोष कुमार को 10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत के सजा सुनाने के बाद आरोपी जोर-जोर से रोने लगा. पीड़िता और उसके परिजन कोर्ट से इंसाफ मिलने पर खुश हैं. 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़िता को इंसाफ मिल गया.

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