बरेलीः उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी गाड़ियों में 19 अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए थे. इसके बाद से ही बरेली आरटीओ ऑफिस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थीं. लोगों को पुराने वाहनों में इस नंबर प्लेट को लगवाने में दिक्कतें आ रहीं थी. इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया. समस्या को संज्ञान में लेने के बाद प्रशासन ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.
30 नवंबर की अंतिम तिथि
बता दें कि शासन ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए थे. इसे लेकर जिलेवार आरटीओ सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगवाने में जुट गया था. पुराने वाहनों में प्लेट लगाने में बहुत समस्या आ रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने 19 अक्टूबर की जगह 30 नवंबर तक नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं. इस बीच वाहन संबंधी सभी कार्य भी किए जाएंगे.
व्यावहारिक दिक्कतों के चलते बढ़ी तारीख
अगर 30 नवंबर तक नम्बर प्लेट नहीं लग पाती है तो एक दिसंबर से इससे जुड़े कार्य प्रतिबंधित होंगे. प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह की ओर से परिवहन आयुक्त को जारी किए निर्देश में उन्होंने नंबर प्लेट के संबंध में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का जिक्र किया है. इसलिए पूर्व में जारी शासनादेश को संशोधित किया गया है.
पूर्व में 19 अक्टूबर से बगैर एचएसआरपी के वाहन संबंधी सभी कार्य बंद करने के निर्देश थे. नए निर्देश में 30 नवंबर तक छूट मिली है. एक दिसंबर से फिर वाहन संबंधी कार्य बगैर नंबर प्लेट लगवाए नहीं होंगे. उन्होंने नंबर प्लेट के संबंध में वाहन स्वामियों को जागरूक करने. अलग-अलग वेबसाइट के बजाय एक कॉमन वेबसाइट तैयार कराने, नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन की बुकिंग की सूचना एसएमएस के जरिए वाहन स्वामी को देने, कीमत को लेकर पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए हैं. जानकारी में आया था कि पूर्व में डीलर मनमानी करते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर फीस ले रहे थे. इसको लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं. अब सरकारी शुल्क के अनुसार ही राशि ली जाएगी.
-आरपी सिंह, आरटीओ प्रशासन