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एचजेएस परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की मांग वाली याचिका खारिज - hjs exam 2020

इलाहाबाद होईकोर्ट ने एचजेएस परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की मांग वाली याचिका शनिवार को खारिज कर दी.

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उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा-2020
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Published : Apr 2, 2022, 10:36 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है. बीच में कमजोर आय वर्ग कोटे के अंतर्गत आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती. ये आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने संदीप मित्तल अधिवक्ता की याचिका पर दिया.


खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में स्वायत्तता है. योग्यता निर्धारण करने का अधिकार है तथा आरक्षण आदि को लेकर वह निर्णय लेने को स्वतंत्र है. उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में योग्यता का निर्धारण तथा आरक्षण आदि को लेकर हाईकोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग कर सत्र 2020 के लिए इस परीक्षा में कमजोर आय वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है.

कोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन को इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है. याची ने 18 फरवरी 2021 को इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था. प्रत्यावेदन देकर बतौर आर्थिक कमजोर वर्ग सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में लाभ देने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने जब उनके प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया, तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें कमजोर आय वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण का लाभ देते हुए इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए.

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कहा गया था कि भारतीय संविधान में 103 वां संशोधन करके आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में जरूरी संशोधन कर 10% ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभी तक इस नियम को स्वीकार नहीं किया है, तो अनुरोध किया कि वह आगे इस प्रावधान को स्वीकार करें.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है. बीच में कमजोर आय वर्ग कोटे के अंतर्गत आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती. ये आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने संदीप मित्तल अधिवक्ता की याचिका पर दिया.


खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में स्वायत्तता है. योग्यता निर्धारण करने का अधिकार है तथा आरक्षण आदि को लेकर वह निर्णय लेने को स्वतंत्र है. उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में योग्यता का निर्धारण तथा आरक्षण आदि को लेकर हाईकोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग कर सत्र 2020 के लिए इस परीक्षा में कमजोर आय वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है.

कोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन को इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है. याची ने 18 फरवरी 2021 को इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था. प्रत्यावेदन देकर बतौर आर्थिक कमजोर वर्ग सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में लाभ देने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने जब उनके प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया, तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें कमजोर आय वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण का लाभ देते हुए इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए.

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कहा गया था कि भारतीय संविधान में 103 वां संशोधन करके आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में जरूरी संशोधन कर 10% ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभी तक इस नियम को स्वीकार नहीं किया है, तो अनुरोध किया कि वह आगे इस प्रावधान को स्वीकार करें.

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