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नामांतरण मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने तहसीलदार सदर प्रयागराज के बावजूद नामांतरण न करने के मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Oct 13, 2021, 10:51 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने तहसीलदार सदर प्रयागराज के बावजूद नामांतरण न करने के मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है. तहसीलदार ने 7 साल पहले ही 15 नवंबर 14को नामांतरण का निर्देश जारी किया था, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है. याचिका की सुनवाई 2 नवंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सबीह उर्रहमान खान की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव और अभिषेक यादव ने बहस की. याची ने 158 मिन्हाजपुर प्लाट खरीदा था, जिसका नामांतरण अर्जी का इस्तहार किया गया. कोई आपत्ति नहीं आई. इसके बावजूद नामांतरण नहीं किया गया तो तहसीलदार ने आदेश दिया. फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने तहसीलदार सदर प्रयागराज के बावजूद नामांतरण न करने के मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है. तहसीलदार ने 7 साल पहले ही 15 नवंबर 14को नामांतरण का निर्देश जारी किया था, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है. याचिका की सुनवाई 2 नवंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सबीह उर्रहमान खान की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव और अभिषेक यादव ने बहस की. याची ने 158 मिन्हाजपुर प्लाट खरीदा था, जिसका नामांतरण अर्जी का इस्तहार किया गया. कोई आपत्ति नहीं आई. इसके बावजूद नामांतरण नहीं किया गया तो तहसीलदार ने आदेश दिया. फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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