प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (Akhil Bharatiya Akhara Parishad) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले (Mahant Narendra Giri Death Case) के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. हत्याकांड में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट से समय की मांग की. कोर्ट ने एक अप्रैल को सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
सीबीआई इस मामले में पहले ही जवाब दाखिल कर चुकी है. आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. निचली अदालत ने महंत आनंद गिरी की जमानत पहले ही खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.
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नरेंद्र गिरि संतों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और 20 सितंबर को प्रयागराज के बाघम्बरी मठ के कमरे में उनका शव फंदे से झूलता हुआ मिला था. नरेंद्र गिरि को डर था कि आनंद गिरि महिला के साथ उनका कथित संपादित वीडियो जारी कर सकते हैं, ताकि उनकी छवि धूमिल की जा सके. एक अन्य वीडियो में वह अपने शिष्यों से दूसरे के चेहरे पर तस्वीर लगाकर वीडियो बनाने के बारे में पूछते नजर आ रहे थे.
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