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पूर्व सांसद अतीक अहमद को झटका, MP-MLA कोर्ट ने 3 मामलों में जमानत अर्जी खारिज की

पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट से शनिवार को बड़ा झटका लगा. अदालत ने 3 मुकदमों में माफिया अतीक अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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Published : Mar 5, 2022, 10:42 PM IST

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पूर्व सांसद अतीक अहमद जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज: पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने बाहुबली की तरफ से तीन मामलों में दाखिल की गयी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. तीनों मामले में आरोपी बनाए गए अतीक अहमद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जज ने कहा कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता है. इस कारण तीन अलग-अलग मामलों में दाखिल की गयी पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत आर्जियों को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.


25 सितम्बर 2015 को शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र में अलकमा और उसके ड्राइवर सुरजीत की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में अतीक अहमद को घटना के काफी समय बाद आरोपी बनाया गया था. इसको आधार बनाते हुए अतीक के वकील की तरफ से उन्हें राजनैतिक रंजिश की वजह से फंसाये जाने का तर्क दिया गया. धूमनगंज की रहने वाली सूरज कली के बेटे जितेंद्र की हत्या के मामले में गवाह को धमकाने और मारपीट करने का आरोप अतीक अहमद पर लगा था. 2016 की इस वारदात में भी आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इस मामले में भी अतीक अहमद की तरफ से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गयी थी. साथ ही धूमनगंज की रहने वाली जय श्री की तरफ से अतीक अहमद पर जमीन कब्जाने और डराने-धमकाने के अलावा जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया. इसके बाद पुलिस ने अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया था.

धूमनगंज थाने में दर्ज इन तीनों मामलों में जमानत के लिए अतीक अहमद की तरफ से स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीनों मामलों में दाखिल की गयी जमानत आर्जियों को खारिज कर दिया. अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से तर्क दिया गया था कि अतीक अहमद पांच बार के विधायक और एक बार के सांसद रहे हैं. कहा गया कि उन्हें इन मामलों में राजनीतिक वजहों से फंसाया गया. इन मामलों के उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, लेकिन अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से दी गई. इन दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.

ये भी पढ़ें- सुहागरात में पत्नी संग अप्राकृतिक कृत्य का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पति को किया गिरफ्तार

प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा से पांच बार विधायक और एक बार फूलपुर से सांसद रहे बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज ने अतीक अहमद की तीन मामलों में दाखिल की गयी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इसके बाद गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद के जेल से बाहर आने के अरमानों पर पानी फिर गया. अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक तरफ जहां अतीक अहमद और उसका छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ जहां अलग-अलग जेलों में बंद हैं. वहीं उसके दो बेटों की तलाश सीबीआई और पुलिस कर रही है.

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प्रयागराज: पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने बाहुबली की तरफ से तीन मामलों में दाखिल की गयी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. तीनों मामले में आरोपी बनाए गए अतीक अहमद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जज ने कहा कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता है. इस कारण तीन अलग-अलग मामलों में दाखिल की गयी पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत आर्जियों को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.


25 सितम्बर 2015 को शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र में अलकमा और उसके ड्राइवर सुरजीत की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में अतीक अहमद को घटना के काफी समय बाद आरोपी बनाया गया था. इसको आधार बनाते हुए अतीक के वकील की तरफ से उन्हें राजनैतिक रंजिश की वजह से फंसाये जाने का तर्क दिया गया. धूमनगंज की रहने वाली सूरज कली के बेटे जितेंद्र की हत्या के मामले में गवाह को धमकाने और मारपीट करने का आरोप अतीक अहमद पर लगा था. 2016 की इस वारदात में भी आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इस मामले में भी अतीक अहमद की तरफ से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गयी थी. साथ ही धूमनगंज की रहने वाली जय श्री की तरफ से अतीक अहमद पर जमीन कब्जाने और डराने-धमकाने के अलावा जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया. इसके बाद पुलिस ने अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया था.

धूमनगंज थाने में दर्ज इन तीनों मामलों में जमानत के लिए अतीक अहमद की तरफ से स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीनों मामलों में दाखिल की गयी जमानत आर्जियों को खारिज कर दिया. अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से तर्क दिया गया था कि अतीक अहमद पांच बार के विधायक और एक बार के सांसद रहे हैं. कहा गया कि उन्हें इन मामलों में राजनीतिक वजहों से फंसाया गया. इन मामलों के उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, लेकिन अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से दी गई. इन दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.

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प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा से पांच बार विधायक और एक बार फूलपुर से सांसद रहे बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज ने अतीक अहमद की तीन मामलों में दाखिल की गयी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इसके बाद गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद के जेल से बाहर आने के अरमानों पर पानी फिर गया. अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक तरफ जहां अतीक अहमद और उसका छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ जहां अलग-अलग जेलों में बंद हैं. वहीं उसके दो बेटों की तलाश सीबीआई और पुलिस कर रही है.

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