प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि जीएसटी एक्ट की धारा 129 (3) के तहत अधिकारियों को गोदाम में रखे माल पर छापा डालने और उसे जब्त करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने आगरा के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान महावीर पॉलिप्लास्ट के गोदाम में छापा मारकर वहां रखे माल को जब्त करने की कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारियों का यह कार्य अवैधानिक और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है. कोर्ट ने जीएसटी कमिश्नर उत्तर प्रदेश (GST Commissioner Uttar Pradesh) को निर्देश दिया है कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर दंडित करने की कार्रवाई करें.
याची के गोदाम पर सात अगस्त 2018 को जीएसटी अधिकारियों ने छापा मारा था. कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट (commercial tax department) की टीम द्वारा की गई छापे की कार्रवाई में गोदाम में रजिस्टर्ड स्टॉक से ज्यादा कच्चा और बना हुआ माल बरामद होना बताते हुए स्टॉक को जब्त कर लिया गया. दो अधिकारियों ने एक साथ छापा मारा था, लेकिन दोनों ने अलग-अलग स्पष्टीकरण का नोटिस जारी किया. प्रतिष्ठान पर टैक्स व पेनाल्टी दोनों लगा दी गई.
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एचडी सिंह ने कहा एक्ट की धारा 129 (3) के तहत अधिकारियों को इस प्रकार की कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है. अधिकारियों ने अपने उस क्षेत्राधिकार के प्रति आंखें बंद रखीं जो उनके पास कभी था ही नहीं. करवाई जानबूझकर की गई है.
कोर्ट ने कहा कि अदालत इस मामले में अधिकारियों के इरादों की गहराई में नहीं जाना चाहती क्योंकि इसके लिए उसे उन अधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना होगा जो कि अदालत के समय की बर्बादी होगी. कोर्ट ने जीएसटी कमिश्नर उत्तर प्रदेश को आदेश दिया है कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करें.
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