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सपा के दो पूर्व जिलाध्यक्ष और एक पार्षद ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, जानिए क्यों? - सपा कार्यकार्ताओं का कोर्ट में सरेंडर

आगरा में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले हंगामा कराने में आरोपी सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामसहाय यादव और राम गोपाल बघेल व पार्षद राजपाल यादव ने मंगलवार को अदालत में समर्पण कर दिया.

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कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
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Published : Jun 28, 2022, 10:44 PM IST

आगरा: जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले 9 मार्च की रात को मंडी समिति पर ईवीएम बदले जाने की अफवाह को लेकर बवाल हुआ था. इसमें कई सपा नेताओं को दोषी बनाया गया था. उसी बवाल में आरोपी सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामसहाय यादव और राम गोपाल बघेल व पार्षद राजपाल यादव ने मंगलवार को अदालत में समर्पण कर दिया. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत पत्र पर सुनवाई हुई. मजिस्ट्रेट ने अगली तारीख तय करते हुए तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामसहाय यादव और रामगोपाल बघेल के अलावा पार्षद राजपाल यादव ने मंगलवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया. तीनों ने अपने निजी अधिवक्ता के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत पत्र भी प्रस्तुत किया. वहीं, दूसरी तरफ अदालत में प्रार्थना पत्र पर अगली तारीख डालते हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.


बता दें 9 मार्च की रात को थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के मंडी समिति स्ट्रांग रूम में रखी गई. ईवीएम की सुरक्षा में पुलिस को तैनात किया गया था. 10 मार्च को ईवीएम खुलनी थी और मतगणना होनी थी. लेकिन शाम से ही सपा नेताओं ने ईवीएम बदलने की अफवाह फैला दी. इसके बाद मंडी समिति स्थल के बाहर जमकर हंगामा और बवाल होने लगा. तमाम सपा नेता हंगामा करते हुए पुलिस वालों से भी भिड़ गए थे.

यह भी पढ़ें-मथुरा: 25 हजार रुपये के इनामी लुटेरे ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

वहीं, दूसरी तरफ कई सपा नेताओं ने मंडी समिति स्थल पर पहुंच रहे अधिकारियों की गाड़ी तक को चेक किया. इसके बाद पुलिस ने माहौल बिगाड़ने को लेकर सपा नेताओं समेत 80 लोगों के खिलाफ बवाल, सरकारी काम में बाधा और सेवन सी एलए एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. अभी तक इस मुकदमे में पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.


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आगरा: जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले 9 मार्च की रात को मंडी समिति पर ईवीएम बदले जाने की अफवाह को लेकर बवाल हुआ था. इसमें कई सपा नेताओं को दोषी बनाया गया था. उसी बवाल में आरोपी सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामसहाय यादव और राम गोपाल बघेल व पार्षद राजपाल यादव ने मंगलवार को अदालत में समर्पण कर दिया. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत पत्र पर सुनवाई हुई. मजिस्ट्रेट ने अगली तारीख तय करते हुए तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामसहाय यादव और रामगोपाल बघेल के अलावा पार्षद राजपाल यादव ने मंगलवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया. तीनों ने अपने निजी अधिवक्ता के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत पत्र भी प्रस्तुत किया. वहीं, दूसरी तरफ अदालत में प्रार्थना पत्र पर अगली तारीख डालते हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.


बता दें 9 मार्च की रात को थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के मंडी समिति स्ट्रांग रूम में रखी गई. ईवीएम की सुरक्षा में पुलिस को तैनात किया गया था. 10 मार्च को ईवीएम खुलनी थी और मतगणना होनी थी. लेकिन शाम से ही सपा नेताओं ने ईवीएम बदलने की अफवाह फैला दी. इसके बाद मंडी समिति स्थल के बाहर जमकर हंगामा और बवाल होने लगा. तमाम सपा नेता हंगामा करते हुए पुलिस वालों से भी भिड़ गए थे.

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वहीं, दूसरी तरफ कई सपा नेताओं ने मंडी समिति स्थल पर पहुंच रहे अधिकारियों की गाड़ी तक को चेक किया. इसके बाद पुलिस ने माहौल बिगाड़ने को लेकर सपा नेताओं समेत 80 लोगों के खिलाफ बवाल, सरकारी काम में बाधा और सेवन सी एलए एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. अभी तक इस मुकदमे में पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.


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