आगरा: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किक्रेट टीम (Pakistan cricket team) की जीत का जश्न मनाने के आरोपी तीन कश्मीरी छात्रों की भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. मगर, अभी उनके सलाखों के बाहर आने में देरी है. स्थानीय कोई उनका जमानत लेने को तैयार नहीं है. ऐसे में परिजन और कश्मीर से जमानतदार आ रहे हैं. इस वजह से अभी करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय कश्मीरी छात्रों की रिहाई में लगेगा.
गौरतलब हैं कि 30 मार्च को हाईकोर्ट ने आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत (Kashmiri students bail) मंजूर की थी. जगदीशपुरा थाना पुलिस ने शासन से अनुमति मिलने पर आरोपी कश्मीरी छात्रों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में जनवरी 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी. मगर, 27 अक्टूबर 2021 से आरोपी तीनों कश्मीरी छात्र जेल में बंद हैं. कश्मीरी छात्रों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट में लंबी बहस के बाद सिंगल बैंच के जज अजय भनौत ने 30 मार्च 2022 को तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर कर ली थी. जमानत के आदेश जारी हो गए जिसमें एक कश्मीरी छात्र की जेल से रिहाई के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार होने चाहिए.
स्थानीय लोग जमामत नहीं ले रहे हैं. इस वजह से देरी हो रही है. अब कश्मीर से परिजन और जमानतदार आ रहे हैं. ऐसे में आगरा आने पर जमानत के कागजात सीजीएम कोर्ट में पेश करने के बाद सभी छह जमानतदारों का व्यक्तिगत और हैसियत सत्यापन कराया जाएगा. इसमें समय लेगा. ऐसे में अभी कश्मीरी छात्रों के जेल से जमानत पर रिहा होने में एक सप्ताह से अधिक समय लग सकता है.
यह था मामला : गौरतलब है कि गत 24 अक्टूबर-2021की दुबई में चल रहे टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पर की जीत का बिचपुरी स्थिति आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनयात अल्ताफ शेख और सोकत अहमद गनी ने 24 अक्टूबर की रात रात जश्न मनाया था. कश्मीरी छात्रों ने जश्न का व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था जो वायरल हो गया.
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इस पर भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनयात अल्ताफ शेख और सोकत अहमद गनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जगदीशपुरा पुलिस ने तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को गुरुवार को जेल भेज दिया. सीएम योगी के आदेश पर पुलिस ने देशद्रोह की धारा भी छात्रों पर लगाई है.
कश्मीरी छात्रों पर इन धाराओ में दर्ज है मुकदमा
153 ए: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियाें, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ है. इससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.
505 (1)बी: आरोपित ने फर्जी खबर को फैलाया. जिसकी वजह से कोई व्यक्ति या समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो जाए.
66 एफ आइटी एक्ट: साइबर आतंकदवाद.
124ए: राष्ट्रद्रोह.
यह था घटनाक्रम
- 24 अक्तूबर को बिचपुरी कैंपस में इंजीनियरिंग के छात्रों ने टी-20 विश्वकप मैच में भारत पर पास्तिान की जीत का जश्न मनाने का आरोप लगा.
- 25 अक्तूबर को मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया.
- 26 अक्तूबर को छात्रों की चैटिंग और व्हाटस एप स्टेट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया.
- 27 अक्तूबर को विवेचना में राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ाई गई. आरोपी तीनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया.
- 28 अक्तूबर को पुलिस ने छात्रों को कोर्ट में पेश किया जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया.
- 30 मार्च 2022 को हाईकोर्ट से तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर हुई थी.
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