आगरा: जिले की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार चाहर के खिलाफ 1992 में ट्रेन रोकने का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. सांसद जमानत कराने के लिए जिले के सिविल कोर्ट पहुंचे.
1992 में कांग्रेस नेता सिंधिया का विरोध करने पर राजकुमार चाहर के खिलाफ ट्रेन रोकने का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर राजकुमार चाहर गुरुवार को जमानत कराने के लिए दीवानी में आए थे. जमानत होने के बाद उन्होंने मुकदमे को झूठा बताते हुए कांग्रेस द्वारा जबरन मुकदमा कराए जाने की बात कही.
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बता दें कि सन 1992 में कांग्रेस नेता सिंधिया के आगरा होते हुए जाने के दौरान सांसद और उनके समर्थकों पर रेल रोकने का मुकदमा दर्ज हुआ था. न्यायालय द्वारा राजकुमार चाहर को सशर्त जमानत दी गयी है. जमानत मिलने के बाद समर्थकों ने दीवानी परिसर में ही उनका स्वागत किया.