हरदोई: जिले में छोटे और गरीब किसानों के लिए उद्यान विभाग द्वारा सब्जी की खेती में अनुदान दिया जा रहा है. राज्य सेक्टर की औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत कद्दू, शिमला मिर्च, लहसुन और अन्य सब्जियों पर एक हेक्टेयर से कम जमीन में खेती करने के लिए करीब 70 फीसदी तक का अनुदान दिया जा रहा है. वहीं इस योजना का लाभ केवल एससी-एसटी वर्ग के कृषक ही उठा सकेंगे.
एससी-एसटी किसानों को दिया जा रहा अनुदान
जिले में तमाम ऐसे अनुसूचित जाति के गरीब किसान हैं, जिनके पास जमीन तो है लेकिन खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं. ऐसे गरीब किसानों के लिए उद्यान विभाग में सब्जी की खेती पर अनुदान दिया जा रहा था. वहीं अब इस अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है. राज्य सेक्टर की औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से किसानों को अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं. जिसके लिए उद्यान विभाग ने आवेदन करना भी शुरू कर दिया है. वहीं जो किसान इन सरकारी योजनाओं से अनजान हैं और उन्हें इसके बारे में पता नहीं है. उनको इस योजना की जानकारी देने के लिए उद्यान विभाग के जिम्मेदार जागरूकता शिविर का आयोजन भी गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं.
ऐसे करें आवेदन
योजना में पंजीकरण करने के लिए एससी-एसटी वर्ग के किसान उद्यान विभाग में किसी भी दिन जाकर जरूरी प्रपत्र संलग्न कर सकते हैं. खसरा खतौनी, बैंक पासबुक की छाया प्रति, पहचान पत्र की छाया प्रति, मोबाइल नंबर आदि प्रपत्र योजना में पंजीकरण करने के लिए आवश्यक हैं. साथ ही लाभार्थियों का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा. बता दें कि किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीयन कराने की आवश्यकता है.
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इन फसलों पर मिलेगा अनुदान
संकर कद्दू में 2 हेक्टेयर पर जिसमें प्रति हेक्टयर 37500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. साथ ही संकर शिमला मिर्च में 1.5 हेक्टेयर पर जिसमें अनुदान 37500 रुपये प्रति हेक्टेयर होगा. मसाला मिर्च में 2 हेक्टेयर पर अनुदान दिया जाएगा, जिसमें प्रति हेक्टेयर 27000 रुपये दिया जाएगा. वहीं लहसुन व धनिया पर क्रमशः 1 व 1.5 हेक्टेयर पर अनुदान मिलेगा, जिसमें प्रति हेक्टेयर 27 हज़ार रुपये दिये जाएंगे. इसी के साथ फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि प्रजातियों की सब्जियों पर अलग-अलग अनुदान दिया जा रहा है. अधिकतम 70 फीसदी तक का अनुदान किसान प्राप्त कर सकेंगे.
जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने जानकारी दी कि इस योजना का लाभ सिर्फ एससी-एसटी वर्ग के किसानों को ही मिलेगा. वहीं जो किसान पहले आएगा वो पहले पायेगा इस आधार पर ही चयन किया जाएगा.