बदायूं: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से लॉकडाउन 5.0 लागू हो गया है. प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. अनलॉक-1 के पहले चरण में ज्यादातर प्रतिष्ठानों के खोलने की अनुमति रहेगी.
अनलॉक 1 में जिले की दुकानें 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुली रहेंगी. इसमें अब सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी खोलने के आदेश आ गए हैं, लेकिन दुकानें सप्ताह में 6 दिन ही खुलेंगी और सातवें दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी. हालांकि इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं शादी में महज 30 लोग ही शामिल हो सकते हैं. साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
डीएम कुमार प्रशान्त का कहना 8 तारीख के बाद धार्मिक स्थल खोलने के भी आदेश मिले हैं. अभी उसकी गाइड लाइन आनी शेष है.