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हाईकोर्ट का आदेश: केंद्र सरकार राहुल गांधी की नागरिकता मामले का 6 महीने में करे निस्तारण

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को छह माह में मामले का निस्तारण का आदेश दिया है. दरअसल राहुल गांधी ने अपनी कंपनी का लंदन में रिटर्न दाखिल किया है जिसमें उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है.

लखनऊ बेंच.
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Published : Apr 19, 2019, 7:09 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह माह में मामले का निस्तारण का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने स्थानीय रजनीश सिंह की याचिका पर सुनाया है. इस मामले में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र डालने वाले अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है.

दावा है कि राहुल गांधी के खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है. याचिका में इस बाबत संज्ञान लेते हुए, मामले पर कार्रवाई का आदेश केंद्र सरकार को देने की मांग की गई थी. इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को मामले का प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर छह माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह माह में मामले का निस्तारण का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने स्थानीय रजनीश सिंह की याचिका पर सुनाया है. इस मामले में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र डालने वाले अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है.

दावा है कि राहुल गांधी के खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है. याचिका में इस बाबत संज्ञान लेते हुए, मामले पर कार्रवाई का आदेश केंद्र सरकार को देने की मांग की गई थी. इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को मामले का प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर छह माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है.

राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ शिकायत का छह माह में करें निस्तारण
विधि संवाददाता
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली शिकायत का छह माह में निस्तारण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने  यह आदेश स्थानीय रजनीश  सिंह की याचिका पर दिया। इस मामले में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र डालने वाले, अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। दावा है कि राहुल गांधी द्वारा अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 व भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है। याचिका में इस बावत संज्ञान लेते हुए, मामले पर कार्रवाई का आदेश केंद्र सरकार को देने की मांग की गई थी। इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस मामले का प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर छह माह में निर्णय लेने का आदेश दिया। 

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