लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि काऊ शेल्टर (गायों के लिए आश्रय) बनाने के बारे में क्या कदम उठाया जा रहा है. न्यायालय ने अपर महाधिवक्ता वी के शाही को इस संबंध में पूरी जानकारी लेकर 15 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.
- यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने देवेंद्र कुमार व अन्य की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया.
- याचिका में सड़कों पर घूमती अवारा गायों के आश्रय का मुद्दा उठाया गया है.
- इसके साथ ही आवारा जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की भी बात कही गई है.
- सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय स्तर पर चौदह सदस्यीय कमेटी का गठन इस विषय को देखने के लिए किया गया है.
- इस पर कोर्ट ने उनसे विस्तृत रिपेार्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं.