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यूपी में अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में सुनवाई 27 मई को

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के लिए 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : May 26, 2020, 9:24 PM IST

प्रयागराज: प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के लिए 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है. अमरेन्द्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य व सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई हैं.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहीं दिया गया है और गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है. याचिकाओं में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और घोषित परिणाम रद्द किया जाए. याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाए हैं.

प्रयागराज: प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के लिए 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है. अमरेन्द्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य व सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई हैं.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहीं दिया गया है और गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है. याचिकाओं में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और घोषित परिणाम रद्द किया जाए. याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाए हैं.

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