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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का रेगुलर प्रमोशन पाए पुलिस अधिकारियों की याचिका पर फैसला - Out of Turn Promotion

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से पुलिस विभाग में प्रमोशन वाले अधिकारियों की नींद उड़ गई है. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर रेगुलर प्रमोशन वालों से वरिष्ठ नहीं माने जाएंगे.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का रेगुलर प्रमोशन पाए पुलिस अधिकारियों की याचिका पर फैसला
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Published : Feb 27, 2019, 11:55 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट ने रेगुलर प्रमोशन पाए पुलिस अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 जुलाई 2015 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है. इस शासनादेश में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर को रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से वरिष्ठ माने जाने का फैसला किया गया था.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का रेगुलर प्रमोशन पाए पुलिस अधिकारियों की याचिका पर फैसला

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. शासनादेश में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर को रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से वरिष्ठ माने जाने का फैसला दिया गया था. भले ही आउट ऑफ टर्न वाला इंस्पेक्टर रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से जूनियर रहा हो.

न्यायालय ने 29 जुलाई 2015 के वरिष्ठता सूची को भी निरस्त कर दिया है, जिसके द्वारा 1994 से 2014 तक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए अधिकारियों को वरिष्ठ मानते हुए सूची जारी की गई थी. 24 फरवरी 2016 की भी वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें रेगुलर प्रमोशन पाए याचियों से उनके जूनियर रहे व आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले अधिकारियों को वरिष्ठ माना गया था.

लखनऊ: हाईकोर्ट ने रेगुलर प्रमोशन पाए पुलिस अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 जुलाई 2015 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है. इस शासनादेश में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर को रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से वरिष्ठ माने जाने का फैसला किया गया था.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का रेगुलर प्रमोशन पाए पुलिस अधिकारियों की याचिका पर फैसला

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. शासनादेश में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर को रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से वरिष्ठ माने जाने का फैसला दिया गया था. भले ही आउट ऑफ टर्न वाला इंस्पेक्टर रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से जूनियर रहा हो.

न्यायालय ने 29 जुलाई 2015 के वरिष्ठता सूची को भी निरस्त कर दिया है, जिसके द्वारा 1994 से 2014 तक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए अधिकारियों को वरिष्ठ मानते हुए सूची जारी की गई थी. 24 फरवरी 2016 की भी वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें रेगुलर प्रमोशन पाए याचियों से उनके जूनियर रहे व आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले अधिकारियों को वरिष्ठ माना गया था.

आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर रेगुलर प्रमोशन वालों से वरिष्ठ नहीं माने जाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला।


न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने रेगुलर प्रमोशन पाए पुलिस अधिकारियों की याचिका को मंजूर करते हुए, 23 जुलाई 2015 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। जिसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा कर बने इंस्पेक्टर को रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से वरिष्ठ माने जाने का फैसला किया गया था, भले ही आउट ऑफ टर्न वाला इंस्पेक्टर रेगुलर प्रमोशन वाले इंस्पेक्टर से जूनियर रहा हो।

न्यायालय ने 29 जुलाई 2015 के वरिष्ठता सूची को भी निरस्त कर दिया है जिसके द्वारा 1994 से 2014 तक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए अधिकारियों को वरिष्ठ मानते हुए, सूची जारी की गई थी।

24 फरवरी 2016 की भी वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया है जिसमें रेगुलर प्रमोशन पाए याचियों से उनके जूनियर रहे व आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले अधिकारियों को वरिष्ठ माना गया था।   

 


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Chandan Srivastava
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