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बुलंदशहर : राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर मानहानि याचिका दायर

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Published : Apr 17, 2019, 11:43 PM IST

बुलंदशहर की सीजेएम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर याचिका दायर की गई है. जिस पर आगामी 26 अप्रैल को कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि एक दवा व्यवसायी ने राहुल गांधी के कर्नाटक में दिए गए बयान को लेकर यह याचिका दायर की है.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का वाद दायर हुआ है.

बुलंदशहर : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बुलंदशहर की सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. दरअसल जगदीप मोदी नाम के एक दवा व्यवसायी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान देने पर सीजेएम कोर्ट में गुहार लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का वाद दायर हुआ है.

लोकसभा चुनाव में नेता एक-दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं इस दौरान वह खूब विवादित बयान भी दे रहे हैं. अब वहीं राहुल गांधी के विवादित बयान का हवाला देते हुए बुलंदशहर के मेडिकल व्यवसायी जगदीप मोदी ने एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने हवाला दिया है कि 13 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी से लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी समेत सभी मोदी चोर है, जिस पर जगदीप मोदी ने आरोप लगाया कि इस बयान के बाद वह काफी आहत हुए है. वह समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे थे लेकिन ऐसा कहे जाने के बाद शहर के लोग उन्हें चोर कहकर बुलाने लगे, जिससे उन्हें मानसिक क्षति हुई है.

जगदीप कुमार मोदी ने बुलंदशहर के सीजेएम कोर्ट में अपील की है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर संज्ञान लिया जाए और उन्हें दंडित किया जाए. जगदीप मोदी के अधिवक्ता ने बताया कि ये एक मानहानि का मामला है और उनके मुवक्किल की मानहानि हुई है. जिस वजह से इसमें आईपीसी की धारा 500 के तहत एक याचिका दायर की गई है, जिसे माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिसकी सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

बुलंदशहर : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बुलंदशहर की सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. दरअसल जगदीप मोदी नाम के एक दवा व्यवसायी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान देने पर सीजेएम कोर्ट में गुहार लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का वाद दायर हुआ है.

लोकसभा चुनाव में नेता एक-दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं इस दौरान वह खूब विवादित बयान भी दे रहे हैं. अब वहीं राहुल गांधी के विवादित बयान का हवाला देते हुए बुलंदशहर के मेडिकल व्यवसायी जगदीप मोदी ने एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने हवाला दिया है कि 13 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी से लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी समेत सभी मोदी चोर है, जिस पर जगदीप मोदी ने आरोप लगाया कि इस बयान के बाद वह काफी आहत हुए है. वह समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे थे लेकिन ऐसा कहे जाने के बाद शहर के लोग उन्हें चोर कहकर बुलाने लगे, जिससे उन्हें मानसिक क्षति हुई है.

जगदीप कुमार मोदी ने बुलंदशहर के सीजेएम कोर्ट में अपील की है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर संज्ञान लिया जाए और उन्हें दंडित किया जाए. जगदीप मोदी के अधिवक्ता ने बताया कि ये एक मानहानि का मामला है और उनके मुवक्किल की मानहानि हुई है. जिस वजह से इसमें आईपीसी की धारा 500 के तहत एक याचिका दायर की गई है, जिसे माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिसकी सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

Intro:कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बुलंदशहर की सीजेएम कोर्ट में वाद दायर हुआ है ,जगदीप मोदी नाम के एक दवा व्यवसाई ने अपने अधिवक्ता के संग प्रार्थना पत्र देकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान देने पर सीजेएम कोर्ट में गुहार लगाई थी,पूरा प्रकरण समझने के बाद सीजेएम ने अब इस बारे में 26 अप्रेल को सुनवाई करने का फैंसला लिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ,देखिये रिपोर्ट।




Body:कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बुलंदशहर कोर्ट में वाद दायर हो गया है दरअसल लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बयान बाजी कर रहे नेताओं ने जहां सभी लक्ष्मण रेखा पार कर रखी है वहीं अब राहुल गांधी के विवादित बयान को हवाला देते हुए बुलंदशहर के मेडिकल व्यवसाय जगदीप मोदी के द्वारा एक वाद दायर किया गया है जिसमें उन्होंने हवाला दिया है कि 13 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी से लेकर नीरव मोदी ललित मोदी समेत सभी मोदी चोर है जिस पर जगदीप मोदी ने आरोप लगाया कि इस बयान के बाद वह काफी आहत हुए और समाज में वह एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे थे लेकिन ऐसा कहे जाने के बाद शहर के लोग उन्हें चोर कह कर पुकार रहे थे जिससे उन्हें ना सिर्फ मानसिक क्षति हुई है बल्कि उन्हें आधार भी पहुंचा है जिसके बाद बुलंदशहर के सीजेएम कोर्ट में जगदीप कुमार मोदी ने अपील की है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर संज्ञान लिया जाए और उन्हें दंडित किया जाए फिलहाल सीजेएम अमरजीत चौधरी ने इस मामले में जगदीप मोदी के द्वारा दिये गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है ,और अब सीजेएम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख लगी है ,जगदीप मोदी के अधिवक्ता ने इटीवी भारत को बताया कि ये एक मानहानि बाद है और उनके मुबक्कील की मानहानि हुई है जिस वजह से इसमें आई पी सी की धारा 500 के तहत एक वाद दायर किया है जिसे माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जिसकी सुनवाई इसी माह की 26 तारीख को होगी।

one to one with जगदीप मोदी,(फरियादी)
गजराज वर्मा(वादी के अधिवक्ता)



Conclusion:
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