बुलंदशहर : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बुलंदशहर की सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. दरअसल जगदीप मोदी नाम के एक दवा व्यवसायी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान देने पर सीजेएम कोर्ट में गुहार लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है.
लोकसभा चुनाव में नेता एक-दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं इस दौरान वह खूब विवादित बयान भी दे रहे हैं. अब वहीं राहुल गांधी के विवादित बयान का हवाला देते हुए बुलंदशहर के मेडिकल व्यवसायी जगदीप मोदी ने एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने हवाला दिया है कि 13 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी से लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी समेत सभी मोदी चोर है, जिस पर जगदीप मोदी ने आरोप लगाया कि इस बयान के बाद वह काफी आहत हुए है. वह समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे थे लेकिन ऐसा कहे जाने के बाद शहर के लोग उन्हें चोर कहकर बुलाने लगे, जिससे उन्हें मानसिक क्षति हुई है.
जगदीप कुमार मोदी ने बुलंदशहर के सीजेएम कोर्ट में अपील की है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर संज्ञान लिया जाए और उन्हें दंडित किया जाए. जगदीप मोदी के अधिवक्ता ने बताया कि ये एक मानहानि का मामला है और उनके मुवक्किल की मानहानि हुई है. जिस वजह से इसमें आईपीसी की धारा 500 के तहत एक याचिका दायर की गई है, जिसे माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिसकी सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.