प्रयागराज: बीटीसी 2015 बैच के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल करने की मांग की है. याचियों का कहना है कि बैक पेपर का परिणाम आने के बाद उन्हें मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 9 जुलाई को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने संतराम मौर्य व अन्य की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि वे 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी हैं. इसके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ. इनमें से कुछ अभ्यर्थियों का एक विषय में अंक कम होने या असफल होने के कारण उन्होंने बैक पेपर भरा.
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 थी. इसलिए याचीगण ने उस समय आवेदन कर दिया था. सात अगस्त 2019 को बैक पेपर का परिणाम आया और वे सफल हो गए.
याचीगण की मांग की है कि उनका इस आधार पर अभ्यर्थन निरस्त न किया जाए कि आवेदन की अंतिम तिथि को निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे. बैक पेपर के परिणाम को मूल परिणाम का ही हिस्सा मानते हुए उनको 2015 बैच का ही सफल अभ्यर्थी माना जाय और काउंसिलंग में शामिल होने की अनुमति दी जाए. मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी.