मिर्जापुर: पशुधन प्रसार अधिकारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव मंगलवार को जिला मुख्यालय के सामने पशु अस्पताल में किया गया. सेन सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुना गया है. वहीं संगठन में कमलेश को उपाध्यक्ष, मुकेश कुमार को महामंत्री, दिग्विजय सिंह यादव संगठन मंत्री पद पर निर्वाचित हुए. मगर इस बीच चुनाव में मस्त कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया और इकट्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं.
अध्यक्ष पद पर चुने गए सेन सिंह ने कहा कि संगठन के पुराने पदाधिकारी निष्क्रिय थे और कोई काम नहीं कर रहा था. इससे परेशान होकर हम कर्मचारियों ने अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करके यह चुनाव संपन्न कराया है. कर्मचारियों के हित में और जो भी कर्मचारी की समस्या रहेगी, उसे उच्च अधिकारियों से मिलकर काम कराने की कोशिश की जाएगी.
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की देखरेख में संपन्न
पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ. उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदर डॉ. विवेकानंद का राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिलाध्यक्ष के देखरेख में चुनाव किया गया. इसमें अध्यक्ष पद पर सेन सिंह, महामंत्री मुकेश सिंह, उपाध्यक्ष कमलेश सिंह, कोषाध्यक्ष तेज प्रताप सिंह, संयुक्त मंत्री दिग्विजय सिंह यादव, संरक्षक राजेश मिश्रा, संयोजक मनोज पांडे, प्रवक्ता दिनेश तिवारी और ऑडिटर पद पर जगदंबा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए.
कोरोना के कारण धारा 144 लागू
जिले में कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 लागू है, जिसके कारण एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं. बावजूद इसके यहां पर कर्मचारियों ने चुनाव के लिए 25 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और चुनाव संपन्न कराया. मामले में सेन सिंह ने बताया कि पुराने पदाधिकारी काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए मजबूरन यह चुनाव मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करके कराना पड़ा है.
चुनाव 30 जून तक स्थगित करने की मांग
बता दें कि चुनाव स्थगित कराने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष नारायणजी दुबे और जिला महामंत्री कमलकुंच चौबे ने जिलाधिकारी को एक दिन पहले पत्र सौंपकर मांग की थी. पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ का चुनाव 30 जून तक स्थगित किया जाए. साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी में अनलॉक-01 लागू है. ऐसे में भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शारीरिक दूरी और जनपद में धारा 144 लागू होने के कारण एक स्थान पर 5 लोग से अधिक एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं, जिसके चलते चुनाव स्थगित किया जाए.