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ओडिशा में पति की मौत के 52 साल बाद महिला को मिली पेंशन - पति की मौत के 52 साल बाद पेंशन

ओडिशा में सिस्टम की लापरवाही का एक ताजा उदाहरण सामने आया है. इस मामले में पति की मौत के 52 साल बाद महिला को पेंशन मिली.

Woman gets Pension Money 52 Years After Husbands Death  in odisha
ओडिशा में पति की मौत के 52 साल बाद महिला को मिली पेंशन का पैसा
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Published : Sep 24, 2022, 6:46 AM IST

कटक: सरकारी तंत्र में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला को पति की मौत के 52 साल बाद पेंशन मिली. वह भी तब जब हाईकोर्ट का आदेश आया. लापरवाही का आलम यहीं समाप्त नहीं हुआ. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने में 9 साल बीत गये. आखिरकार महिला को पेंशन मिली.

पति की मौत के बाद एक महिला को पेंशन का पैसा पाने के लिए 52 साल तक इंतजार करना पड़ा. 89 साल की उम्र में उन्हें 16 लाख रुपये की अस्थायी पेंशन मिली. बालासोर जिले के अरद बाजार की ललिता मोहंती ने 37 साल की उम्र में अपने पति भीमसेन मोहंती को खो दिया था. वह ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (OSRTC) में कार्यरत थे. उनके निधन के बाद ललिता को ओएसआरटीसी की ओर से कोई पेंशन नहीं मिली.

ये भी पढ़ें- कोणार्क मंदिर का पहिया बना इंटरपोल का लोगो, पटनायक ने सीबीआई का किया धन्यवाद

पारिवारिक पेंशन पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ललिता को आखिरकार न्याय मिल ही गया. कोर्ट के पिछले आदेश को लागू करने में नौ साल लग गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ललिता को 16 लाख रुपए की अस्थायी पेंशन मिली.

कटक: सरकारी तंत्र में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला को पति की मौत के 52 साल बाद पेंशन मिली. वह भी तब जब हाईकोर्ट का आदेश आया. लापरवाही का आलम यहीं समाप्त नहीं हुआ. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने में 9 साल बीत गये. आखिरकार महिला को पेंशन मिली.

पति की मौत के बाद एक महिला को पेंशन का पैसा पाने के लिए 52 साल तक इंतजार करना पड़ा. 89 साल की उम्र में उन्हें 16 लाख रुपये की अस्थायी पेंशन मिली. बालासोर जिले के अरद बाजार की ललिता मोहंती ने 37 साल की उम्र में अपने पति भीमसेन मोहंती को खो दिया था. वह ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (OSRTC) में कार्यरत थे. उनके निधन के बाद ललिता को ओएसआरटीसी की ओर से कोई पेंशन नहीं मिली.

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पारिवारिक पेंशन पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ललिता को आखिरकार न्याय मिल ही गया. कोर्ट के पिछले आदेश को लागू करने में नौ साल लग गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ललिता को 16 लाख रुपए की अस्थायी पेंशन मिली.

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