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corona in tripura : बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल-सिनेमा हॉल, 8 बजे से नाइट कर्फ्यू

त्रिपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जानिए कहां लगाए गए प्रतिबंध...

corona in tripura
त्रिपुरा में कोरोना
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Published : Jan 19, 2022, 6:07 PM IST

अगरतला : त्रिपुरा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें नाइट कर्फ्यू को जोड़ा गया है. 20 जनवरी से रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. सूचना और संस्कृति मंत्री सुशांत चौधरी ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने कहा, राज्य की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है. राज्य सरकार ने इस कोविड स्थिति को रोकने के लिए 10 जनवरी से विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे. उन्होंने कहा कि 20 जनवरी से रात नौ बजे के बजाय रात आठ बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू शुरू हो जाएगा. राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में कुछ और प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा, कीर्तन जैसे सभी धार्मिक समारोह 23 जनवरी, 2022 तक पूरे कर लिए जाएं.

उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति को देखते हुए मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, पिकनिक स्पॉट आदि को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय राज्य कैबिनेट में लिया गया है. साथ ही सभी प्रदर्शनी मेलों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है.

पढ़ें :- Covid Restrictions: महाराष्ट्र-बंगाल में आधी क्षमता से खुलेंगे ब्यूटी सैलून, हिमाचल में समारोहों पर पाबंदी

नए दिशा-निर्देश के अनुसार, अगरतला नगर निगम और अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत होगी. इस मामले में, संयुक्त सचिव या उच्च पद वाले अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

अगरतला : त्रिपुरा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें नाइट कर्फ्यू को जोड़ा गया है. 20 जनवरी से रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. सूचना और संस्कृति मंत्री सुशांत चौधरी ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने कहा, राज्य की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है. राज्य सरकार ने इस कोविड स्थिति को रोकने के लिए 10 जनवरी से विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे. उन्होंने कहा कि 20 जनवरी से रात नौ बजे के बजाय रात आठ बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू शुरू हो जाएगा. राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में कुछ और प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा, कीर्तन जैसे सभी धार्मिक समारोह 23 जनवरी, 2022 तक पूरे कर लिए जाएं.

उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति को देखते हुए मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, पिकनिक स्पॉट आदि को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय राज्य कैबिनेट में लिया गया है. साथ ही सभी प्रदर्शनी मेलों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है.

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नए दिशा-निर्देश के अनुसार, अगरतला नगर निगम और अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत होगी. इस मामले में, संयुक्त सचिव या उच्च पद वाले अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

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