पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला का सामने आया है जहां प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने होटल के एक कमरे में सात फेरे लिए हैं. होटल के एक कमरे में बर्तन में आग जलाकर सात फेरे लेकर विवाह करने की दलील देने वाले जोड़े के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है.
हाईकोर्ट ने इसे विवाह मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने दंपति पर यह कहते हुए 25000 रुपए का जुर्माना लगाया कि यह वैध विवाह समारोह नहीं था. दरअसल, हाई कोर्ट ने बताया कि शादी करने वाली महिला की उम्र 20 साल है जबकि लड़के की उम्र 19 साल 5 महीने है. दोनों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बीते 26 सितंबर को शादी रचाई थी.
इसको लेकर परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने के बाद उनको खतरा महसूस होने लगा था. ऐसे में वे खुद की सुरक्षा और स्वतंत्रता की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे. गौरतलब है कि हाईकोर्ट पहुंचने वाले प्रेमी-जोड़े ने बीते 26 सितंबर को घर से भागकर शादी की लेकिन दोनों के बाद कोर्ट के सामने अपनी शादी को साबित करने के लिए न ही कोई सर्टिफिकेट है और न ही इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई तस्वीर है.
कोर्ट के सामने जोड़े की ओर से जो जानकारी रखी गई उसके मुताबिक वह होटल के एक कमरे में रुके और लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा था. उन्होंने होटल के ही कमरे में एक बर्तन में आग जलाकर सात फेरे लेने से पहले एक-दूसरे को माला पहनाई थी. उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी मंत्र नहीं पढ़े गए.
बता दें कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने जोड़े की दलील सुनने के बाद इस बात पर गौर किया कि लड़के की उम्र शादी के लिए मान्य नहीं है. इसके साथ ही दोनों अपनी बातों से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर हैं.
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जिसके बाद हाईकोर्ट की बेंच ने याचिकार्ताओं पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है. जिसका भुगतान उन्हें हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति को करना होगा. हालांकि कोर्ट ने पंचकुला पुलिस को इस जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता को खतरा होने की बात कही थी.