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एनसीपी नेता अनिल देशमुख को राहत, सुप्रीम कोर्ट का जमानत पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख को जमानत (Anil Deshmukh bail case) देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने चार अक्टूबर को देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि, ईडी द्वारा आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का अभिवेदन किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर तक अपने आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी.

Anil Deshmukh bail case
अनिल देशमुख को जमानत
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Published : Oct 11, 2022, 4:08 PM IST

Updated : Oct 11, 2022, 7:35 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh bail case) को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से मामले में सुनवाई प्रभावित नहीं होगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार अक्टूबर को 73 वर्षीय एनसीपी नेता अनिल देशमुख को इस मामले में जमानत दे दी थी और कहा था कि उनके परिवार के ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा दो राशि अपराध की आय नहीं हैं. हालांकि, ईडी द्वारा आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का अभिवेदन किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर तक अपने आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी.

दो नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के एक मामले का भी सामना करना पड़ रहा है. पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में मंत्री रहे देशमुख मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. ईडी ने दावा किया कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तराओं से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए.

यह भी पढ़ें- अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh bail case) को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से मामले में सुनवाई प्रभावित नहीं होगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार अक्टूबर को 73 वर्षीय एनसीपी नेता अनिल देशमुख को इस मामले में जमानत दे दी थी और कहा था कि उनके परिवार के ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा दो राशि अपराध की आय नहीं हैं. हालांकि, ईडी द्वारा आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का अभिवेदन किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर तक अपने आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी.

दो नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के एक मामले का भी सामना करना पड़ रहा है. पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में मंत्री रहे देशमुख मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. ईडी ने दावा किया कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तराओं से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए.

यह भी पढ़ें- अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी

Last Updated : Oct 11, 2022, 7:35 PM IST
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