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Sheena Bora case : स्पेशल कोर्ट में तीन मार्च को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

शीना बोरा हत्याकांड मामले में सीबीआई ने आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर जवाब दाखिल किया है. अदालत में शीना बोरा के जिंदा होने के दावे की जांच की मांग की गई थी. मामले में सुनवाई की अगली तारीख 3 मार्च तय की गई है. सीबीआई की विशेष अदालत से इतर शीना बोरा हत्याकांड मामले में ही उच्चतम न्यायालय ने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है.

Sheena Bora murder case
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Published : Feb 18, 2022, 12:11 PM IST

Updated : Feb 18, 2022, 6:19 PM IST

नई दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत शीना बोरा हत्याकांड मामले में तीन मार्च को अगली सुनवाई करेगी. मुखर्जी के वकील ने दावा किया है कि जेल की एक कैदी ने इंद्राणी मुखर्जी से कहा था कि वह कश्मीर में शीना बोरा से मिली है.

शीना बोरा हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मुखर्जी को जमानत देने से इनकार करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के 16 नवंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए उसकी याचिका पर सीबीआई तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए. पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किए जाते हैं. दो हफ्तों में जवाब दिया जाए.'

मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए. मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार होने के बाद से मुंबई की भायखला महिला कारागार में बंद है. इस हत्या मामले में मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने कई बार मुखर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने का आरोप है.

गौरतलब है कि मुखर्जी, उसके चालक श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने अप्रैल 2012 में एक कार में बोरा (24) की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी. उसक शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था.

यह भी पढ़ें- शीना बोरा मामले में नया मोड़: कश्‍मीर में शीना से मिली थी एक अधिकारी, CBI के सामने बयान देने को भी तैयार

इस साजिश का हिस्सा होने के आरोप में पूर्व मीडिया उद्योगपति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया. उसे फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी. मामले में जेल में बंद रहने के दौरान ही उसने इंद्राणी मुखर्जी से तलाक ले लिया.

(इनपुट-पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत शीना बोरा हत्याकांड मामले में तीन मार्च को अगली सुनवाई करेगी. मुखर्जी के वकील ने दावा किया है कि जेल की एक कैदी ने इंद्राणी मुखर्जी से कहा था कि वह कश्मीर में शीना बोरा से मिली है.

शीना बोरा हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मुखर्जी को जमानत देने से इनकार करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के 16 नवंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए उसकी याचिका पर सीबीआई तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए. पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किए जाते हैं. दो हफ्तों में जवाब दिया जाए.'

मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए. मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार होने के बाद से मुंबई की भायखला महिला कारागार में बंद है. इस हत्या मामले में मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने कई बार मुखर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने का आरोप है.

गौरतलब है कि मुखर्जी, उसके चालक श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने अप्रैल 2012 में एक कार में बोरा (24) की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी. उसक शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था.

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इस साजिश का हिस्सा होने के आरोप में पूर्व मीडिया उद्योगपति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया. उसे फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी. मामले में जेल में बंद रहने के दौरान ही उसने इंद्राणी मुखर्जी से तलाक ले लिया.

(इनपुट-पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Feb 18, 2022, 6:19 PM IST
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