लखीमपुर खीरी: तिकुनिया हिंसा(tikuniya case lakhimpur) मामले में अब मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा चलेगा. विवेचक के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने धाराएं बढ़ाने का आदेश दिया है. एपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि सीजेएम की अदालत ने एसआईटी के विवेचक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए धारा 307, 326, 34 और 3/25/30 (शस्त्र अधिनियम)बढाने के आदेश दिए हैं. एसआईटी(SIT) ने घटना को सोची समझी साजिश बताने के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत 14 लोगों के खिलाफ धारा 279, 338, 304 A की जगह अब अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, अंगभंग करने की नियत से हमला, शस्त्र अधिनियम और सोच समझकर साजिशन हमला करने जैसी तमाम गम्भीर धाराएं लगाई हैं.
ये था मामला
ज्ञात हो कि तिकुनिया कांड में 3 अक्टूबर को डिप्टी सीएम के विरोध के लिए इकट्ठा हुए किसानों पर गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 लोगों पर जीप चढ़ाकर चार किसानों और एक पत्रकार की कुचलकर साजिशन हत्या का आरोप है. गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू, उसके दोस्त व्यापारी अंकित दास, बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल उर्फ मोदी समेत इनके 13 साथी अभी जेल में ही हैं. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस को भी इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया है.
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धाराएं बढ़ाने के लिए दिया गया था प्रार्थना पत्र
एसआईटी के विवेचक विद्याराम दिवाकर ने सीजेएम कोर्ट में सोमवार को एक अर्जी लगाकर गृह राज्य मंत्री के बेटे समेत सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या समेत कुछ धाराएं हटाकर, जानबूझकर साजिश कर एक राय होकर अंगभंग करने के उद्देश्य से किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और शस्त्र अधिनियम की धाराएं बढाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. सीजेएम अदालत ने मंगलवार को मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था. बचाव पक्ष के वकीलों ने इन धाराओं को बढ़ाने का विरोध किया. बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. अदालत ने देर शाम धाराएं बढाने के आदेश दे दिए हैं. एपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है, अब इन बदली हुई धाराओं में भी आरोपियों पर केस चलेगा. बता दें कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी मंगलवार को लाव लश्कर के साथ जेल में अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे थे.