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मदरसों को स्कूल में बदलने का कानून, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC का नोटिस - मदरसा सामान्य स्कूल असम

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसमें यह मांग की गई है कि मदरसों को सामान्य स्कूलों में न बदलें. साल 2020 में असम विधानसभा में इससे संबंधित एक कानून पारित किया था. हाईकोर्ट इस कानून को सही ठहरा चुका है.

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सुप्रीम कोर्ट
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Published : Nov 1, 2022, 6:09 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर नोटिस जारी किया है. दरअसल, साल 2020 में असम विधानसभा में एक कानून पारित किया गया था, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्बारा संचालित मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदला जाना था. इस कानून को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखने का फैसला सुनाया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी.

इस याचिका पर मंगलवार यानी आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने असम सरकार और अन्य से जवाब मांगा. अधिवक्ता अदील अहमद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से देखा कि याचिकाकर्ता मदरसे सरकारी स्कूल हैं, और राज्य द्वारा पूरी तरह से प्रांतीयकरण होता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(1) से प्रभावित होते हैं और इस तरह, नहीं कर सकते. धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाए. अपील उस निर्णय को चुनौती देती है जिसने असम में मौजूदा प्रांतीय मदरसों को नियमित सरकारी स्कूलों में बदल दिया था.

याचिकाकर्ताओ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का फैसला गलत था क्योंकि उसने राष्ट्रीयकरण के साथ प्रांतीयकरण की बराबरी की थी. याचिका में यह भी कहा गया है कि साल 1995 का अधिनियम मदरसों में कार्यरत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के उपक्रम तक सीमित था. साथ ही के लिए भी इन धार्मिक संस्थानों के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार था. हालांकि, साल 2020 का कानून अल्पसंख्यकों की संपत्ति छीन रहा है और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार को प्रभावित करता है.

याचिका में कहा गया है- मदरसों से संबंधित भूमि और भवनों की देखभाल याचिकाकर्ता द्वारा की जाती है और बिजली और फर्नीचर पर खर्च याचिकाकर्ता मदरसों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है. 2020 का निरसन अधिनियम मदरसा शिक्षा की वैधानिक मान्यता के साथ युग्मित संपत्ति को छीन लेता है और राज्यपाल द्वारा जारी 12.02.2021 के आक्षेपित आदेश ने 1954 में बनाए गए 'असम राज्य मदरसा बोर्ड' को भंग कर दिया. याचिका में आगे तर्क दिया गया कि यह विधायी और कार्यकारी शक्तियों दोनों के मनमाने ढंग से प्रयोग के बराबर है और याचिकाकर्ता मदरसों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसों के रूप में जारी रखने की क्षमता से वंचित करना है.

याचिका में कहा गया है कि पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के बिना याचिकाकर्ता मदरसों के मालिकाना अधिकारों में इस तरह का अतिक्रमण भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1ए) का सीधा उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मोहम्मद इमाद उद्दीन बरभुइया और असम के 12 अन्य निवासियों द्वारा दायर की गई है, जिसमें अंतरिम राहत के रूप में उच्च न्यायालय के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है.

इस साल फरवरी में पारित उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाली याचिका में कहा गया है, हाईकोर्ट के फैसले के संचालन के परिणामस्वरूप मदरसों को बंद कर दिया जाएगा. साथ ही, इस शैक्षणिक सत्र में पुराने पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया जाएगा.

ये भी पढे़ं : दारुल उलूम के सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी बोले, मदरसा चलाने के लिए नहीं चाहिए सरकारी मदद

(एक्स्ट्रा इनपुट- आईएएनएस)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर नोटिस जारी किया है. दरअसल, साल 2020 में असम विधानसभा में एक कानून पारित किया गया था, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्बारा संचालित मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदला जाना था. इस कानून को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखने का फैसला सुनाया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी.

इस याचिका पर मंगलवार यानी आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने असम सरकार और अन्य से जवाब मांगा. अधिवक्ता अदील अहमद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से देखा कि याचिकाकर्ता मदरसे सरकारी स्कूल हैं, और राज्य द्वारा पूरी तरह से प्रांतीयकरण होता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(1) से प्रभावित होते हैं और इस तरह, नहीं कर सकते. धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाए. अपील उस निर्णय को चुनौती देती है जिसने असम में मौजूदा प्रांतीय मदरसों को नियमित सरकारी स्कूलों में बदल दिया था.

याचिकाकर्ताओ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का फैसला गलत था क्योंकि उसने राष्ट्रीयकरण के साथ प्रांतीयकरण की बराबरी की थी. याचिका में यह भी कहा गया है कि साल 1995 का अधिनियम मदरसों में कार्यरत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के उपक्रम तक सीमित था. साथ ही के लिए भी इन धार्मिक संस्थानों के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार था. हालांकि, साल 2020 का कानून अल्पसंख्यकों की संपत्ति छीन रहा है और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार को प्रभावित करता है.

याचिका में कहा गया है- मदरसों से संबंधित भूमि और भवनों की देखभाल याचिकाकर्ता द्वारा की जाती है और बिजली और फर्नीचर पर खर्च याचिकाकर्ता मदरसों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है. 2020 का निरसन अधिनियम मदरसा शिक्षा की वैधानिक मान्यता के साथ युग्मित संपत्ति को छीन लेता है और राज्यपाल द्वारा जारी 12.02.2021 के आक्षेपित आदेश ने 1954 में बनाए गए 'असम राज्य मदरसा बोर्ड' को भंग कर दिया. याचिका में आगे तर्क दिया गया कि यह विधायी और कार्यकारी शक्तियों दोनों के मनमाने ढंग से प्रयोग के बराबर है और याचिकाकर्ता मदरसों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसों के रूप में जारी रखने की क्षमता से वंचित करना है.

याचिका में कहा गया है कि पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के बिना याचिकाकर्ता मदरसों के मालिकाना अधिकारों में इस तरह का अतिक्रमण भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1ए) का सीधा उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मोहम्मद इमाद उद्दीन बरभुइया और असम के 12 अन्य निवासियों द्वारा दायर की गई है, जिसमें अंतरिम राहत के रूप में उच्च न्यायालय के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है.

इस साल फरवरी में पारित उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाली याचिका में कहा गया है, हाईकोर्ट के फैसले के संचालन के परिणामस्वरूप मदरसों को बंद कर दिया जाएगा. साथ ही, इस शैक्षणिक सत्र में पुराने पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया जाएगा.

ये भी पढे़ं : दारुल उलूम के सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी बोले, मदरसा चलाने के लिए नहीं चाहिए सरकारी मदद

(एक्स्ट्रा इनपुट- आईएएनएस)

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