नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम के लिए चयन को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के फैसले पर रोक बढ़ा दी है. शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है.
इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका विचार है कि वह राज्य सरकार के लिए पेपर- II में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए खुला नहीं है. एक निबंध से दो निबंध और एक केस स्टडी से दो केस स्टडी तक. साथ ही राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि एक निबंध और एक केस स्टडी का उत्तर मराठी में देना होगा.
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि यह राज्य सरकार द्वारा राज्य की भाषा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वैध रूप से किया गया था, लेकिन जिस दलील को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला वह संविधान के अनुच्छेद 142 के निर्देशों के विपरीत था. पीठ ने कहा कि 01 सितंबर, 2023 को हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद लेकिन 20 अक्टूबर 2023 को फैसला सुनाए जाने से पहले राज्य सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को नियुक्तियां की गईं. पीठ ने पारित एक आदेश में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम रोक 24 नवंबर, 2023 तक लागू रहेगी.
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले महेंद्र भास्कर लिमये और अन्य को नोटिस जारी किया. मामले में याचिकाकर्ता गणेश कुमरा राजेश्वर राव सेलुकर और अन्य की ओर से अधिवक्ता निशांत आर कटनेश्वरकर ने सुप्रीम कोर्ट में 20 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट के फैसले की वैधता को चुनौती दी. वहीं अधिवक्ता उदय वारुनजिकर ने पीठ के समक्ष कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करते समय, इस अदालत ने 3 मार्च 2023 के अपने फैसले द्वारा, तरीके के संबंध में निर्देश जारी किए थे. इसमें नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक राज्य आयोग और जिला मंचों के सदस्यों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए केंद्र सरकार ने 21 सितंबर 2023 को नियम बनाए थे.
वहीं कैविएट (प्रथम प्रतिवादी) पर हाई कोर्ट के समक्ष मूल याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के निर्देशों द्वारा निर्धारित पेपर- I के लिए अंकों की कुल संख्या को गलती से 100 अंकों से कम कर दिया. संविधान में 90 अंक इस आधार पर दिए गए कि कुछ प्रश्न ग़लती से बनाए गए थे. पहले प्रतिवादी का कहना था कि यदि ऐसा है, तो भी कार्रवाई का उचित तरीका शेष प्रश्नों के लिए आनुपातिक अंक आवंटित करना होगा. शीर्ष अदालत ने पाया कि हाई कोर्ट ने चयन समिति की संरचना में भी गलती पाई थी, पिछले सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि पैनल में मुख्य न्यायाधीश के केवल एक नामित व्यक्ति और राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि शामिल थे.
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