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PM के खिलाफ टिप्पणी: मानहानि का मामला रद्द कराने के लिए HC पहुंचे राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने मानहानि का मामला (defamation case) रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है. पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा समर्थक महेश श्रीश्रीमल ने उनके खिलाफ शिकायत दायर की थी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी
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Published : Nov 17, 2021, 5:45 PM IST

Updated : Nov 17, 2021, 7:40 PM IST

मुंबई : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक द्वारा दायर मानहानि के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल की 'कमांडर-इन-थीफ' टिप्पणी को लेकर भाजपा समर्थक महेश श्रीश्रीमल ने यह शिकायत दायर की थी. शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यह टिप्पणी की थी.

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत का संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस नेता को अक्टूबर 2019 में समन जारी किया था. हालांकि, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष अब तक स्वयं उपस्थित नहीं हुए हैं.

मानहानि का मामला रद्द करने की याचिका बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के शिंदे के समक्ष दायर करते हुए राहुल के वकील कुशल मोर ने कहा कि उक्त टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई थी और शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है.

पढ़ें- यूएपीए के जरिये सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता : राहुल गांधी

वहीं, श्रीश्रीमल ने कहा है कि राहुल के बयान से प्रधानमंत्री के समर्थक आहत हुए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की, बल्कि भाजपा सदस्यों की भी मानहानि की है. उच्च न्यायालय इस याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक द्वारा दायर मानहानि के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल की 'कमांडर-इन-थीफ' टिप्पणी को लेकर भाजपा समर्थक महेश श्रीश्रीमल ने यह शिकायत दायर की थी. शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यह टिप्पणी की थी.

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत का संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस नेता को अक्टूबर 2019 में समन जारी किया था. हालांकि, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष अब तक स्वयं उपस्थित नहीं हुए हैं.

मानहानि का मामला रद्द करने की याचिका बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के शिंदे के समक्ष दायर करते हुए राहुल के वकील कुशल मोर ने कहा कि उक्त टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई थी और शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है.

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वहीं, श्रीश्रीमल ने कहा है कि राहुल के बयान से प्रधानमंत्री के समर्थक आहत हुए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की, बल्कि भाजपा सदस्यों की भी मानहानि की है. उच्च न्यायालय इस याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 17, 2021, 7:40 PM IST
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