नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक के मामले में मंगलवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान भानवी सिंह ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा. कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तीन अगस्त तय की है.
दरअसल जनसत्ता दल प्रमुख राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी कुमारी से तलाक लेने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में अप्रैल माह में अर्जी लगाई थी. 10 अप्रैल को हुई सुनवाई में राजा भैया की तलाक की अर्जी पर कोर्ट ने उनकी पत्नी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. भानवी सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था. उस वक्त अदालत ने इस मामले में सुनवाई 23 मई तक के लिए स्थगित कर दी. 23 मई को सुनवाई के बाद मामला 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. मामला पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश शुनाली गुप्ता की कोर्ट में है.
1995 में हुई थी राजा भैया और भानवी सिंह की शादीः गौरतलब है कि राजा भैया की भानवी सिंह से 1995 में के साथ शादी हुई थी. शादी के समय राजा भैया करीब 25 वर्ष के थे और भानवी सिंह की उम्र 20 वर्ष थी. उनके चार बच्चे हैं. पिछले कुछ वर्षों से दोनों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई. इस बीच, भानवी, राजा भैया से अलग होकर अपने दिल्ली स्थित आवास पर रहने लगी थीं. राजा भैया ने तलाक याचिका में आरोप लगाया है कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है और वापस आने से इन्कार कर दिया है. रघुराज प्रताप सिंह की ओर से पत्नी से तलाक के लिए 2022 में याचिका दायर की गई थी. याचिका में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा गया है.
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