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16 महीने की मासूम के यौन शोषण, हत्या मामले में माता-पिता को फांसी की सजा - 16 month old baby abusing murder case

महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक पिता ने अपनी 16 महीने की बच्ची का यौन शोषण कर हत्या कर दी. घटना में अदालत ने पिता को घृणत कार्य करने और बच्ची की मां को हत्या में साथ देने के लिए फांसी की सजा सुनाई है.

parents sentenced to death solapur
माता पिता फांसी की सजा सोलापुर
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Published : Jun 3, 2022, 8:03 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पिता को 16 महीने की बच्ची का यौन शोषण करने के और उसकी मां को हत्या में साथ देने के आरोप में गुरुवार को मौत की सजा सुनाई. बताया गया कि घटना जनवरी की है जब पिता ने अपनी 16 महीने की बच्ची के यौन शोषण पर उसका गला घोंट दिया था. यह दिल दहला देने वाली घटना सिकंदराबाद में घटी. इसके बाद दोनों बच्ची के शव को लेकर सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस से निकले लेकिन एक यात्री के शक पर सोलापुर रेलवे पुलिस ने उनसे पूछताछ में जिसके बाद सारी घटना का खुलासा हुआ.

आरोपी धोलाराम अर्जुनराम बिश्नोई (26) और उसकी पत्नी पुनीकुमारी बिश्नोई (20) राजस्थान से हैं. बीते 3 जनवरी को धोलाराम ने बच्ची का यौन शोषण कर उसका गला घोंट दिया था. इसके बाद पति-पत्नी बच्ची के शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे. इस बीच उनके साथ सफर कर रहे यात्री को बच्ची के ने रोने पर शक हुआ जिसके बाद उसने यह बात टिकट निरीक्षक को बताई. जब ट्रेन सोलापुर पहुंची तब रेलवे पुलिस जांच के लिए पहुंची जिसके बाद मामला सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं बच्ची के शव के पोस्टमॉर्टम में उसके साथ यौन शोषण कर गला दबाने के हत्या करने की बात सामने आई.

यह भी पढ़ें-हैदराबाद में नाबालिग के साथ गैंगरेप, पब में पार्टी के लिए गई थी पीड़िता

रिपोर्ट के मुताबिक धोलाराम और उसकी पत्नी पुनीराम पर लोहमर्ग पुलिस स्टेशन में हत्या यौन उत्पीड़न (बलात्कार) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में महज 9 दिनों के भीतर 31 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. मामले में हैदराबाद, सिकंदराबाद, सोलापुर, राजस्थान और नेपाल के गवाहों ने मामले में ऑनलाइन गवाही दी. इसके बाद साक्ष्यों के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई.

मुंबई: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पिता को 16 महीने की बच्ची का यौन शोषण करने के और उसकी मां को हत्या में साथ देने के आरोप में गुरुवार को मौत की सजा सुनाई. बताया गया कि घटना जनवरी की है जब पिता ने अपनी 16 महीने की बच्ची के यौन शोषण पर उसका गला घोंट दिया था. यह दिल दहला देने वाली घटना सिकंदराबाद में घटी. इसके बाद दोनों बच्ची के शव को लेकर सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस से निकले लेकिन एक यात्री के शक पर सोलापुर रेलवे पुलिस ने उनसे पूछताछ में जिसके बाद सारी घटना का खुलासा हुआ.

आरोपी धोलाराम अर्जुनराम बिश्नोई (26) और उसकी पत्नी पुनीकुमारी बिश्नोई (20) राजस्थान से हैं. बीते 3 जनवरी को धोलाराम ने बच्ची का यौन शोषण कर उसका गला घोंट दिया था. इसके बाद पति-पत्नी बच्ची के शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे. इस बीच उनके साथ सफर कर रहे यात्री को बच्ची के ने रोने पर शक हुआ जिसके बाद उसने यह बात टिकट निरीक्षक को बताई. जब ट्रेन सोलापुर पहुंची तब रेलवे पुलिस जांच के लिए पहुंची जिसके बाद मामला सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं बच्ची के शव के पोस्टमॉर्टम में उसके साथ यौन शोषण कर गला दबाने के हत्या करने की बात सामने आई.

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रिपोर्ट के मुताबिक धोलाराम और उसकी पत्नी पुनीराम पर लोहमर्ग पुलिस स्टेशन में हत्या यौन उत्पीड़न (बलात्कार) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में महज 9 दिनों के भीतर 31 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. मामले में हैदराबाद, सिकंदराबाद, सोलापुर, राजस्थान और नेपाल के गवाहों ने मामले में ऑनलाइन गवाही दी. इसके बाद साक्ष्यों के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई.

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