इस्लामाबाद : पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर थोड़ी देर में अपना निर्णय सुनाएगी. पाकिस्तान मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आज शाम 7:30 बजे इस मामले पर अपना फैसला देगा.
हालांकि सुनवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का फैसला गलत था. बता दें कि पाकिस्तान में संसद भंग और अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया है.
इससे पहले पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का 3 अप्रैल का फैसला, जिसने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, गलत था. चौथे दिन की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश बंदियाल ने रेखांकित किया कि प्रथम दृष्टया उपाध्यक्ष का द्वारा सदन में दी गई व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन हैं.
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बंदियाल ने कहा, 'असली सवाल यह है कि आगे क्या होता है,' उन्होंने कहा कि अब पीएमएल-एन के वकील और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) खालिद जावेद खान अदालत का मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है.
यह है मामला : नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिराने की तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए रविवार को उसे खारिज कर दिया था. कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है.
फैसले का क्या होगा असर : अदालती निर्णय न केवल अविश्वास प्रस्ताव के भाग्य का फैसला करेगा बल्कि नेशनल असेंबली को भंग किए जाने और आगामी चुनावों का भी फैसला करेगा. विशेषज्ञों ने कहा कि फैसला अगर खान के अनुकूल होता है तो 90 दिनों के भीतर चुनाव होंगे, और अगर अदालत उपाध्यक्ष के खिलाफ फैसला सुनाती है तो संसद का सत्र फिर से बुलाया जाएगा और खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा.