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कोर्ट के आदेश के बाद बैकफुट पर थानाध्यक्ष, खुद के खिलाफ ही लिखना पड़ा मुकदमा, जानिए क्या है मामला

महराजगंज जिले के कोल्हुई थानाध्यक्ष को कोर्ट के आदेश के बाद खुद के खिलाफ ही मुकदमा लिखना पड़ा. इस मामले को दबाने की कोशिश की गई. यह घटना पूरे शहर में सुर्खियों में है.

महराजगंज में थानाध्यक्ष को अपने ही खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा.
महराजगंज में थानाध्यक्ष को अपने ही खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा.
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Published : Jun 18, 2023, 10:07 PM IST

महराजगंज : धमकी और मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद कोल्हुई थानाध्यक्ष महेन्द्र यादव समेत 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए. इस आदेश के बाद कोल्हुई थानाध्यक्ष को खुद के खिलाफ ही मुकदमा लिखना पड़ा. इस वाकये को पुलिस ने छिपाने की कोशिश भी की. यही वजह रही कि यूपी कॉप एप पर मामले से जुड़ी एफआईआर कॉपी 16 दिनों तक प्रदर्शित ही नहीं हुई. रविवार को यह कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मामला सामने आ पाया.

कोल्हुई थानाक्षेत्र के बड़हरा शिवनाथ गांव निवासी सूर्य प्रकाश चौधरी ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था. वादी ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी सीमा आदि शक्ति महिला स्वंय सहायता समूह की सदस्य हैं. गांव के मोहित शर्मा की पत्नी शीला देवी इस समूह की अध्यक्ष हैं. शीला देवी ने पति के साथ साजिश रचकर 15 हजार रुपये का गबन कर लिया. सदस्य होने की वजह से उसकी पत्नी सीमा ने लेखा-जोखा की मांग कर दी. आरोप है कि इस पर मोहित व उसकी पत्नी शीला देवी आक्रोशित हो गए. इसके बाद 06 अप्रैल की सुबह नौ बजे समूह की एक सदस्य के घर के सामने गालियां देने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी.

कोल्हुई थाने में नहीं हुई थी सुनवाई : सूर्य प्रकाश का आरोप है कि इस मामले में कोल्हुई थाने में शिकायत की गई तो उसे मारपीट कर थाने से भगा दिया गया. वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दूसरे पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया. थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई थाने में एसओ महेन्द्र यादव के अलावा मोहित शर्मा पुत्र गंगाधर, शीला देवी पत्नी मोहित शर्मा, सूर्यनाथ यादव पुत्र प्रमोद यादव, गिरिश चन्द यादव पुत्र जयश्री, रामानन्द व धीरेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द, प्रमोद यादव पुत्र मुरलीधर, श्यामबिहारी पुत्र प्रेमचन्द, रोहित व सोहित पुत्र गंगाधर, विजय शर्मा व संजय शर्मा पुत्र सोहित, अमरेश पुत्र मोहित निवासी बड़हरा शिवनाथ थाना कोल्हुई के खिलाफ 113/2023 धारा 120 बी, 406, 352, 325, 452, 323, 307, 395, 504, 506, 354 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ. खास बात रही कि इस आदेश के बाद थानाध्यक्ष महेन्द्र यादव को अन्य आरोपियों के अलावा अपने ही खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा.

फरेंदा थानाध्यक्ष को सौंपी गई विवेचना : फरेंदा सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई थानाध्यक्ष सहित 14 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है. इस केस की विवेचना फरेंदा थानाध्यक्ष को दी गई है. विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : अनियमितता में हटाए गए बीएसए आशीष कुमार सिंह के खिलाफ शासन ने बैठाई जांच

महराजगंज : धमकी और मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद कोल्हुई थानाध्यक्ष महेन्द्र यादव समेत 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए. इस आदेश के बाद कोल्हुई थानाध्यक्ष को खुद के खिलाफ ही मुकदमा लिखना पड़ा. इस वाकये को पुलिस ने छिपाने की कोशिश भी की. यही वजह रही कि यूपी कॉप एप पर मामले से जुड़ी एफआईआर कॉपी 16 दिनों तक प्रदर्शित ही नहीं हुई. रविवार को यह कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मामला सामने आ पाया.

कोल्हुई थानाक्षेत्र के बड़हरा शिवनाथ गांव निवासी सूर्य प्रकाश चौधरी ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था. वादी ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी सीमा आदि शक्ति महिला स्वंय सहायता समूह की सदस्य हैं. गांव के मोहित शर्मा की पत्नी शीला देवी इस समूह की अध्यक्ष हैं. शीला देवी ने पति के साथ साजिश रचकर 15 हजार रुपये का गबन कर लिया. सदस्य होने की वजह से उसकी पत्नी सीमा ने लेखा-जोखा की मांग कर दी. आरोप है कि इस पर मोहित व उसकी पत्नी शीला देवी आक्रोशित हो गए. इसके बाद 06 अप्रैल की सुबह नौ बजे समूह की एक सदस्य के घर के सामने गालियां देने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी.

कोल्हुई थाने में नहीं हुई थी सुनवाई : सूर्य प्रकाश का आरोप है कि इस मामले में कोल्हुई थाने में शिकायत की गई तो उसे मारपीट कर थाने से भगा दिया गया. वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दूसरे पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया. थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई थाने में एसओ महेन्द्र यादव के अलावा मोहित शर्मा पुत्र गंगाधर, शीला देवी पत्नी मोहित शर्मा, सूर्यनाथ यादव पुत्र प्रमोद यादव, गिरिश चन्द यादव पुत्र जयश्री, रामानन्द व धीरेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द, प्रमोद यादव पुत्र मुरलीधर, श्यामबिहारी पुत्र प्रेमचन्द, रोहित व सोहित पुत्र गंगाधर, विजय शर्मा व संजय शर्मा पुत्र सोहित, अमरेश पुत्र मोहित निवासी बड़हरा शिवनाथ थाना कोल्हुई के खिलाफ 113/2023 धारा 120 बी, 406, 352, 325, 452, 323, 307, 395, 504, 506, 354 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ. खास बात रही कि इस आदेश के बाद थानाध्यक्ष महेन्द्र यादव को अन्य आरोपियों के अलावा अपने ही खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा.

फरेंदा थानाध्यक्ष को सौंपी गई विवेचना : फरेंदा सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई थानाध्यक्ष सहित 14 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है. इस केस की विवेचना फरेंदा थानाध्यक्ष को दी गई है. विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.

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