चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शनिवार को मोहाली जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया कि वह शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की शिकायत पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे (Mohali admin told to register FIR against Kejriwal).
सुखबीर सिंह बादल नीत शिअद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी 'आप' पर उनके और अन्य पार्टियों पर कथित झूठे व तुच्छ आरोप लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दावा किया है.
शिअद नेता और अधिवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में 'आप' द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड एक कथित वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 'यह शिअद और अन्य पार्टियों की आम जनता के बीच छवि धूमिल करने के लिए जारी किया गया है.'
मोहाली जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी को लिखे पत्र में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि आठ जनवरी से लागू आदर्श अचार संहिता के चलते, 'कोई भी पार्टी किसी विशेष नेता को निशाना बनाने के लिए इंटरनेट के प्रचलित हैंडल पर आपत्तिजनक वीडियो नहीं डाल सकती.'
कार्यालय ने कहा कि वीडियो क्लीप को राज्य स्तरीय एमसएमसी (मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति) से मंजूरी नहीं मिली है.
सीएम चन्नी, मूसेवाला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला
उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi ) और मानसा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.
उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि शुक्रवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शाम छह बजे के बाद वे मानसा में प्रचार करते पाए गए. मानसा से आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी विजय सिंगला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. मुख्यमंत्री चन्नी शुक्रवार को मूसेवाला के लिए प्रचार करने मानसा गए थे.
प्राथमिकी के अनुसार, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामला मानसा थाना सिटी-1 में दर्ज किया गया है.
गौरतलब है कि पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे.
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