तिरुवनंतपुरम : नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में कोर्ट आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक-कोर्ट ने चेंगल मरयापुरम के आरोपी शिजू (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार करते हुए सजा की सुना दी कि प्रतिवादी किसी भी दया का पात्र नहीं है. मामला 30 जनवरी 2019 की घटना का है.
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घटना के बारे में बताया जाता है कि पीड़िता के घर के सामने एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले शिजू से पीने के पानी लेने के लिए उसके घर गई थी. इस पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए लगातार उसके साथ दो दिन तक दुष्कर्म किया. दुष्कर्म की वजह से पीड़िता के तीन महीने बाद गर्भवती होने हो जाने से घटना का पता चला था.