नई दिल्ली : कर्नाटक में हिजाब विवाद (Hijab Controversy In karnataka) बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच फैसला सुनाएगा. स्कूल में हिजाब बैन (Hijab Ban in School) सही या गलत इस पर शीर्ष न्यायालय का फैसला आना था. लेकिन दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया. जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने अलग-अलग राय दी. दोनों पक्षों की 10 दिन तक सुनवाई के बाद उसने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. know about Hijab controversy.
बता दें कि, हिजाब विवाद दिसंबर 2021 और जनवरी में शुरू हुआ था. कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था.
इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ. स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए. इसी बीच 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं.