नई दिल्ली : काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अब अदालत में पहुंच गया है. हालांकि इस बार यह मामला श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर अदालत पहुंचा है. मगर श्रृंगार गौरी की पूजा ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी है, इसलिए यह कुल मिलाकर मंदिर और मस्जिद का विवाद बनता दिख रहा है. वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत के आदेश के तहत ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है. 19 मई को टीम अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी. इस बीच अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ याचिका पर लगाई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वाराणसी सिविल मामले का निपटारा करे. सुप्रीम अदालत ने यह साफ किया कि इस दौरान नमाज की इजाजत दी जाए.
दावा, आदिकाल से काशी में है विश्वनाथ मंदिर
12 ज्योतिर्लिंगों के नाम शिव पुराण अनुसार (शतरुद्र संहिता, अध्याय 42/2-4) हैं. शिव पुराण में रचित द्वादश ज्योतिर्लिंगों के मंत्र में '.. वारणस्यां तु विश्वेशं' का जिक्र भी आता है. पुराणों के मुताबिक, आदिकाल से ही काशी में अविमुक्तेशवर का ज्योतिर्लिंग है, जिसे विश्वेश्वर और भगवाव विश्वनाथ के नाम भी जाना जाता है. हिंदू धर्म के उपनिषद और महाभारत में काशी विश्वनाथ का उल्लेख सृष्टि के प्रथम शिवलिंग के तौर पर है.
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भारत में आक्रांताओं के हमले के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वरूप में कई बदलाव हुए. चूंकि काशी सनातन काल से धर्म, शिक्षा और संस्कृति का गढ़ रहा है, इसलिए यहां के मंदिरों और शिक्षण संस्थान विदेशी आक्रमणकारी का निशाना बनते रहे. इतिहासकारों के मुताबिक आस्था के इस केंद्र पर सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने 1194 ने हमला किया. 1447 में शर्की सुल्तान महमूद शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया.
डॉ एएस भट्ट की किताब 'दान हारावली' में बताया गया है कि 1585 में अकबर के दरबारी टोडरमल ने मंदिर को बनवाया. शाहजहां के शासन के दौर पर में इस पर हमले हुए और इससे जुड़े 63 अन्य मंदिरों को तोड़ दिया गया. ऐतिहासिक साक्ष्यों में यह सामने आया है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई. औरंगजेब की ओर से जारी किया गया विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है.साकी मुस्तइद खां की किताब मासीदे आलमगिरी में भी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का जिक्र किया गया है. 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने इसका पुनर्निर्माण कराया था. महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद पर सोने की परत लगवाई.
इन्ही तथ्यों के आधार पर 1991 में वाराणसी के सिविल कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. ऐसा नहीं है कि हिंदू समुदाय ने 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद पर पहली बार अपना दावा पेश किया था. 18वीं सदी से ही हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग करते रहे हैं. 1771-72 में मराठा महादजी शिंदे की सेना ने जब दिल्ली पर कब्जा किया. इस दौरान शाह आलम से काशी विश्वनाथ मंदिर की क्षतिपूर्ति का हासिल भी किया मगर तब तक काशी में ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो चुकी थी. 1803 में मराठा और अंग्रेजों के बीच दिल्ली में लड़ाई हुई, जिसमें मराठों की हार हुई. इसके बाद 1809 और 1810 के बीच ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदुओं का कब्जा था. उस समय बनारस के जिलाधिकारी रहे डीएम मि. वाटसन ने ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा, मगर तब दंगों के कारण लागू नहीं हो पाया. 1883 में सरकारी दस्तावेज में विवादित स्थल को ज्ञानवापी के नाम पर दर्ज किया गया.
ज्ञानवापी का विवाद क्या है : ज्ञानवापी मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है. ज्ञानवापी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का कुआं. हिंदू मान्यता और जनश्रुति के अनुसार, भगवान शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के तौर पर काशी में अवतरित हुए थे. स्कंद पुराण के अनुसार, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कुएं का निर्माण किया था .कुएं के पास ही भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इसे ज्ञानवापी कहा जाने लगा. हिंदू पक्ष दावा है कि विवादित ढांचे के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है. इसके अलावा मंदिर के देवी देवताओं के विग्रह भी परिसर में मौजूद है. विशाल नंदी का मुख भी मस्जिद की ओर है. मंदिर में नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग के सामने होता है. इससे इस विश्वास को मान्यता मिली कि पौराणिक शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में ही है. इसके अलावा हिंदू पक्ष मस्जिद के ढांचे में हिंदू मंदिर के प्रतीक चिह्न होने का दावा भी करता है, जिसे मुस्लिम पक्ष खारिज करता है.
1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी के वंशजों ने जिला अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने और मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने की इजाजत मांगी थी. तब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने 1993 में इस मामले पर स्टे लगा दिया. 2019 में भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर की ओर से जिला अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग की गई थी. इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था. ये याचिका भी अभी कोर्ट में लंबित है.
मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की मांग को ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991’ का उल्लंघन बताया है. प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 के अनुसार , राम मंदिर के अलावा देश के सभी धार्मिक स्थलों का स्टेटस वैसा ही रहेगा, जैसा 1947 में था. इस लिहाज से यह क़ानून ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर लागू होता है..
फिर क्यों दोबारा कोर्ट में पहुंचा ज्ञानवापी का मामला : इस बार वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में जिस मामले की सुनवाई हो रही है, वह ज्ञानवापी मस्जिद से सीधा जुड़ा नहीं है. 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन-पूजन की मांग करते हुए एक वाद दर्ज कराया था. ज्ञानवापी मस्जिद की चहारदीवारी से कुछ ही दूरी पर एक चबूतरा है. इसी चबूतरे में श्रृंगार गौरी की आकृति है. हिंदू महिलाएं इस आकृति की पूजा 1996-97 तक करती रहीं हैं. प्रशासन 1997 तक साल में एक बार वासंतिक नवरात्रि के चौथे दिन देवी श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति देता था. इसके बाद पुलिस प्रशासन ने श्रृंगार गौरी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया. इसके बाद अगस्त 2021 में राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक नाम की पांच महिलाएं श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गईं
वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और आठ अप्रैल को विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिए. अदालत ने अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट 10 मई तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया था. मगर मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने इसकी तारीख 17 मई कर दी.
16 मई को पूरा हुआ सर्वे : 16 मई (सोमवार) को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा हो गया. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के वजूखाने में 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला है. इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धार्मिक प्रतीक चिह्न दिखे हैं. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि वजूखाने के फव्वारे को शिवलिंग बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है. कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर पर भी पक्षपात का आरोप लगाया. इसके बाद 17 मई को जिला अदालत ने अजय मिश्र को हटा दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया नमाज बाधित नहीं करने का आदेश : मंगलवार 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि नमाज को बाधित नहीं किया जाए. वहीं जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है. इस मामले में अब सुनावई 19 मई (गुरुवार) को होगी. 19 मई को वाराणसी की जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जारी रहेगी. देखना यह है कि सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद जिला अदालत क्या फैसला लेती है. सभी पक्षों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर बनी रहेगी.
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